ब्रेकिंग
MLC राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी की सदस्यता रद्द करने की मांग, RJD ने सभापति को सौंपा ज्ञापन✦Bihar Ration Card : अब राशन दुकानों पर AI की नजर! 60 हजार PDS दुकानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार, फर्जी कार्ड और कालाबाजारी पर लगेगी लगाम✦ छठ से पहले प्रशासन का बड़ा एक्शन! KFC-डोमिनोज समेत कई दुकानों पर छापेमारी, गड़बड़ी मिलने पर लगा जुर्माना✦ IG से भिड़ने वाली महिला DSP को बड़ी राहत...सरकार ने दी क्लिनचिट, हाईकोर्ट के आदेश पर दुबारा पक्ष सुना गया, इसके बाद आरोप से किया गया मुक्त ✦बिहार TRE-4 में नौकरी की महाभारत! 33 हजार पदों के लिए 9.95 लाख युवाओं ने ठोकी दावेदारी, एक सीट पर 30 की टक्कर!✦MLC राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी की सदस्यता रद्द करने की मांग, RJD ने सभापति को सौंपा ज्ञापन✦Bihar Ration Card : अब राशन दुकानों पर AI की नजर! 60 हजार PDS दुकानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार, फर्जी कार्ड और कालाबाजारी पर लगेगी लगाम✦ छठ से पहले प्रशासन का बड़ा एक्शन! KFC-डोमिनोज समेत कई दुकानों पर छापेमारी, गड़बड़ी मिलने पर लगा जुर्माना✦ IG से भिड़ने वाली महिला DSP को बड़ी राहत...सरकार ने दी क्लिनचिट, हाईकोर्ट के आदेश पर दुबारा पक्ष सुना गया, इसके बाद आरोप से किया गया मुक्त ✦बिहार TRE-4 में नौकरी की महाभारत! 33 हजार पदों के लिए 9.95 लाख युवाओं ने ठोकी दावेदारी, एक सीट पर 30 की टक्कर!

पंचायत चुनाव में अनुमति के बगैर सभा नहीं कर पाएंगे उम्मीदवार, आयोग की पूरी गाइडलाइन जानिए

PATNA :पंचायत चुनाव के दौरान बिना अनुमति सभ करने पर प्रशासन द्वारा उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसी भीड़-भाड़ वाले सार्वजिनिक स्थल पर चुनावी सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्रा

पंचायत चुनाव में अनुमति के बगैर सभा नहीं कर पाएंगे उम्मीदवार, आयोग की पूरी गाइडलाइन जानिए
Anamika
2 मिनट

PATNA :पंचायत चुनाव के दौरान बिना अनुमति सभ करने पर प्रशासन द्वारा उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसी भीड़-भाड़ वाले सार्वजिनिक स्थल पर चुनावी सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी. 

राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे संबंधित दिशा- निर्देश जारी किए हैं. आयोग के अनुसार उम्मीदवार को स्थानीय थाने में भी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना देनी होगी, ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात नियंत्रित करने में पुलिस आवश्यक प्रबंध कर सके. 

चुनाव आयोग ने कहा है कि कोविड-19 के संबंध के केंद्र व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का भी पूर्ण रुप से पालन करना होगा. आयोग के अनुसार सभा के आयोजन की अनुमति संबंधित क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी  देंगे. सभा के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को भी अनुमति लेनी होगी. 

हैंड माइक का उपयोग सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक किया जा सकेगा. बिना लाइसेंस के किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित सभा में हैंड माइक का उपयोग किए जाने पर सहायक अवर निरीक्षक का उसके ऊपर के स्तर का कोई पुलिस पदाधिकारी उसे जब्त कर सकता है और इसके साथ ही साथ कार्रवाई भी की जाएगी.