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नियोजित शिक्षकों के लिए हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश, 4 महीने में सेवा शर्त नियमावली बनाने को कहा

PATNA : बिहार में हड़ताल पर चल रहे हैं नियोजित शिक्षकों का हाईकोर्ट बड़ी राहत दी है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमाव

FirstBihar
Santosh Singh
2 मिनट

PATNA : बिहार में हड़ताल पर चल रहे हैं नियोजित शिक्षकों का हाईकोर्ट बड़ी राहत दी है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली 4 महीने के अंदर बनाएं। कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों का सरकार पूरी तरह से पालन करे जो समान काम समान वेतन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया था। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव की सेवा शर्त नियमावली सहित अन्य बिंदुओं के लिए जवाबदेही तय की है। 


पटना हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने कुमार सौरव सहित अन्य की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2019 को राज्य सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाए। मगर अब तक यह नियमावली नहीं बनाई गई है। इसी मामले में कोर्ट ने 4 महीने की समय सीमा सेवा शर्त नियमावली बनाने के लिए तय की है। 


आपको बता दें कि बिहार के लगभग साढे तीन लाख नियोजित शिक्षक इस वक्त हड़ताल पर हैं। नियोजित शिक्षकों की हड़ताल के कारण बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। नियोजित शिक्षकों के हड़ताल के बाद अब हाई स्कूलों के शिक्षक भी 25 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने हड़ताल की घोषणा की है। बिहार के लगभग 6 हजार हाई स्कूलों के 40 हजार शिक्षक समान काम समान वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर 25 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।