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liquor ban in bihar : हुजूर यह कैसी शराबबंदी ! कड़े कानून के बाद भी अवैध कारोबारी कर रहे करोड़ों की कमाई, लिस्ट में बड़े- बड़े लोगों का नाम शामिल

liquor ban in bihar : राज्य में शराबबंदी है। लेकिन इसका अवैध कारोबार लगातार जारी है। इससे यह देखने को मिल रहा है कि कई पुराने अपराधी भी अब इस धंधे में लगे हुए हैं

liquor ban in bihar
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Tejpratap
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liquor ban in bihar : बिहार में शराबबंदी कानून के लागू हुए लगभग 9 साल हो गए हैं। इस दौरान इसको लेकर बनाए गए कानून में भी कई तरह के संशोधन किए गए और अवैध शराब कारोबारी पर नकेल कसने के लिए एक अलग पुलिस टीम भी तैयार की गई। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है वह आज बिहार के हर एक लोग जानते हैं। ऐसे में इसको लेकर बिहार के डीजीपी ने एक नया निर्देश जारी किया। अब उनके निर्देश पर अवैध कारोबारियों की एक लिस्ट तैयार की गई है। खबर यह है कि इस लिस्ट में जिन - जिन लोगों का नाम शामिल किया गया है उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी।


जानकारी के मुताबिक राज्य में शराबबंदी है। लेकिन इसका अवैध कारोबार लगातार जारी है। इससे यह देखने को मिल रहा है कि कई पुराने अपराधी भी अब इस धंधे में लगे हुए हैं और जमकर अवैध कमाई कर रहे हैं। यह बातें खुद विभिन्न जिलों के एसएसपी द्वारा पटना पुलिस मुख्यालय को भेजी गई एक लिस्ट में शामिल की गई है।


मालूम हो कि डीजीपी विनय कुमार ने अवैध कारोबार में लिप्त अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की घोषणा की थी और उससे पहले सभी जिले को उनके इलाके के टॉप टेन अपराधियों की थानास्तर पर सूची बनाकर मुख्यालय को भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद अपराधियों की लिस्ट तैयार करने का काम जारी था। र अब खबर यह है कि कई जिलों के बड़े अपराधियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है।


जानकारी के मुताबिक पूर्णिया जिले में ऐसे 60 सक्रिय अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई है जिन्होंने अपराध से संपत्ति अर्जित की है सूची में अधिकांश अपराधी शराब से जुड़े बड़े तस्कर एवं एनडीपीएस एक्ट के आरोपी हैं। अब इनकी संपत्ति जप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं पुलिस मुख्यालय के सूत्रों का कहना है तो यह तो महज एक छोटा सा आंकड़ा हैं लिस्ट में खगड़िया,पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण,मुजफ्फरपुर, सहरसा, नवगछिया, बेगूसराय समेत कई अन्य जिलों में इनसे भी बड़े कारोबारी का नाम सामने आया है। 


इधर 1 जुलाई से पूरे देश में लागू नए आपराधिक कानून में अपराधियों पर नकल करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अब हर प्रकार के अपराध से अर्जित संपत्ति को जप्त करने के लिए पुलिस को अनुमति दी गई है। हालांकि संपत्ति जप्त करने के लिए कोर्ट की अनुमति जरूरी है।

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