ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: पटना में 5 वर्षीय बच्ची संग दुष्कर्म, ट्यूशन पढ़ाने वाला गिरफ्तार PM Awas Yojana: PM आवास योजना के लाभुकों को एक महीने का समय, नहीं बने मकान तो होगी सख्त कानूनी कार्रवाई Road Accident: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर पलटी बिहार से दिल्ली जा रही बस, 2 की मौत; 50 से ज्यादा घायल Bihar Teacher: "सचिवालय की परिक्रमा बंद करो..", पटना आने वाले शिक्षकों पर भड़के ACS सिद्धार्थ Police Encounter: मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, 2 कुख्यातों को लगी गोली Bihar Crime News: शिव मंदिर में पुजारी की चाकू गोदकर हत्या, मंदिर परिसर में मिला शव F-35B: 13 दिन से केरल में खड़ी है F-35, खामी पकड़ने में इंजीनियर्स नाकाम; भारत को यही जेट बेचना चाहता है ट्रंप RIC: रूस-भारत-चीन जल्द उठाने जा रहे बड़ा कदम, ख़त्म होगी अमेरिका की बादशाहत Bihar Rain Alert: बिहार के 23 जिलों में आज भीषण बारिश, लोगों से सावधान रहने की अपील BIHAR: ग्रामीण इलाकों में इलाज के नाम पर चल रहा मौत का कारोबार, कलेर में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत

पशुपति पारस और स्व.रामचंद्र पासवान की पत्नी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत,जानिये क्या है पूरा मामला?

पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और उनके भाई की पत्नी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने दर्ज FIR की कार्रवाई पर रोक लगाई और सूचक राजकुमारी देवी को नोटिस भेजा है। मामला पारिवारिक विवाद और संपत्ति विवाद से जुड़ा है।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 24 Jun 2025 09:05:20 PM IST

BIHAR

सुनैना और शोभा देवी को बड़ी राहत - फ़ोटो GOOGLE

PATNA: पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और उनके दिवंगत भाई रामचंद्र पासवान की पत्नी को मंगलवार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले की सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है, और मामले की सूचक को न्यायिक नोटिस जारी किया है।


क्या है पूरा मामला?

यह मामला पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तलाकशुदा पत्नी राजकुमारी देवी द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी (FIR) से जुड़ा है। राजकुमारी देवी ने अलौली थाना (खगड़िया जिला) में दर्ज मामले में आरोप लगाया था कि उनके देवर की पत्नियाँ सुनैना देवी (पशुपति पारस की पत्नी) और शोभा देवी (रामचंद्र पासवान की पत्नी) – ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, बेडरूम और बाथरूम में ताले जड़ दिए, और कमरे में रखा सारा सामान बाहर फेंक दिया।


वकील की दलील: तलाक के बाद नहीं बचता संपत्ति पर अधिकार

इस मामले में सुनैना देवी और शोभा देवी की ओर से पेश अधिवक्ता राजकुमार ने कोर्ट में दलील दी कि वर्ष 1981 में ही रामविलास पासवान ने राजकुमारी देवी को तलाक दे दिया था। ऐसे में तलाकशुदा महिला का ससुराल की संपत्ति पर कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता।


इसके अलावा वकील ने यह भी बताया कि राजकुमारी देवी अनपढ़ हैं और दस्तखत नहीं कर सकतीं, फिर भी दर्ज प्राथमिकी में उनका हस्ताक्षर है। यह एफआईआर की वैधता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने न तो उन्हें जबरन निकाला और न ही कोई आपत्तिजनक कृत्य किया।


कोर्ट का आदेश: FIR की कार्रवाई पर रोक, सूचक को नोटिस

पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक इस मामले में सूचक (राजकुमारी देवी) का पक्ष सामने नहीं आ जाता, तब तक प्राथमिकी पर आगे की कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाई जाती है। इसके साथ ही, कोर्ट ने राजकुमारी देवी को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है कि इस प्राथमिकी की वैधता और आरोपों को वे कैसे साबित करेंगी।