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BSEB MATRIC EXAM: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कल 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा लेने जा रही है। बिहार के 1,677 परीक्षा केन्द्रों पर कुल 15.85 लाख परीक्षार्थी मैट्रिक की परीक्षा देंगे। यह परीक्षा दो पालियों में प्रारम्भ होगी। मैट्रिक परीक्षा के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पूरी तैयारी कर ली है। परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले तक परीक्षा भवन में प्रवेश कर लेना अनिवार्य है। इसके बाद आने वाले परीक्षार्थी को उस पाली की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
सभी परीक्षा केन्द्रों पर 02 स्तर की Frisking, तीन स्तर पर मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। परीक्षा केन्द्रों का मुख्य द्वार परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व बंद करने, परीक्षा केन्द्रों पर सी०सी०टी०वी० एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था, परीक्षा केन्द्र पर किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध एवं केन्द्राधीक्षक को छोड़कर अन्य किसी भी पदाधिकारी, शिक्षक / कर्मी एवं पुलिस बल को मोबाईल फोन लेकर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं करने के संबंध में समिति ने निर्देश जारी किया है।
यह भी निर्देश दिया गया है कि परीक्षा संचालन के दौरान "Zero Tolerance" की नीति के तहत परीक्षा की पवित्रता हर हाल में सुनिश्चित किया जाना है और इसमें बाधा डालने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय। राज्य के लाखों विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए यह आवश्यक है कि परीक्षा का आयोजन निष्पक्ष, स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त माहौल में सम्पन्न हो और इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा, 2025 के सफल, स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त आयोजन के लिए सभी जिलों के जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है, उन्होंने कहा है कि परीक्षा संचालन से संबंधित सभी निदेशों का पूरे परीक्षा के दौरान कड़ाई, पारदर्शिता एवं तत्परता के साथ पालन कराया जाय।
अध्यक्ष द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि इस परीक्षा से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता (Sanctity) हर हाल में बरकरार रखनी है तथा परीक्षा संचालन के क्रम में बाधा उत्पन्न करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर नियमसंगत कार्रवाई की जाय। यह भी निर्देश दिया गया है कि जिला स्तर के सभी वरीय पदाधिकारी परीक्षा संचालन के क्रम में परीक्षा केन्द्रों पर भ्रमणशील रहेंगे और संबंधित जिले के परीक्षा संचालन की व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। सभी परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। निदेश दिया गया है कि परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में धारा-144 प्रभावी रहने के कारण परीक्षार्थियों के अतिरिक्त कोई भी अनधिकृत व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं करे।