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BPSC Exam: 70वीं BPSC पीटी परीक्षा मामले पर पटना हाईकोर्ट में फिर टली सुनवाई, जानिए.. क्या रही वजह?

BPSC Exam: 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा लेने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका पर होने वाली सुनवाई आज भी टल गई है।

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Tejpratap
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3 मिनट

BPSC Exam: 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द करने और दोबारा एग्जाम कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर आज (05 फरवरी) पटना हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। इसके पहले भी दो बार और सुनवाई टल चुकी है। कोर्ट नहीं बैठने के कारण आज की भी सुनवाई टल गई। न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई होनी थी।


दरअसल, 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा लेने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी। याचिका में बीपीएससी पर धांधली करने का कथित आरोप लगाया गया था। मामले पर बीते 31 जनवरी को बेंच के उपस्थित नहीं होने के कारण पटना हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी थी।


मालूम हो कि, 5 फरवरी को पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई होनी थी। लेकिन ऐन वक्त पर सुनवाई टल गई है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को आज पटना हाईकोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई का इंतजार था। इससे पहले बीते 16 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने BPSC से जवाब तलब किया था।आज फिर से हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी थी लेकिन अब सुनवाई टल गई है। फिलहाल अगली सुनवाई कब होगी यह स्पष्ट नहीं हो सका है।


बताते चलें कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मामले पर सुनवाई की मांग की गई थी लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पटना हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी और याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद अभ्यर्थियों के एक गुट ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर परीक्षा को फिर से कराने की मांग की थी।


कोर्ट ने रिजल्ट रोकने से इनकार किया था। जिसके बाद बीपीएससी ने पीटी परीक्षा का रिजल्ट पिछले दिनों घोषित कर दिया था। प्रारंभिक परीक्षा में 328990 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था जिसमें कुल 21581 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आयोग ने 45 दिनों में परिणाम जारी कर दिया था। आयोग ने बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग के बीच परिणाम की घोषणा की थी।

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