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बिहार में ट्रैफिक चालान वालों को बड़ी राहत! 10 हजार तक का जुर्माना अब कम रकम देकर होगा खत्म, जानिए नया नियम

Bihar Traffic News: बिहार में ट्रैफिक चालानों को लेकर लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। 9 मई को आयोजित होने वाली लोक अदालत में 10 हजार रुपये तक के पुराने चालानों को कम राशि में निपटाने का मौका दिया जाएगा। इसके तहत कई ट्रैफिक नियम उल्लंघन जैसे बिना

बिहार में ट्रैफिक चालान वालों को बड़ी राहत! 10 हजार तक का जुर्माना अब कम रकम देकर होगा खत्म, जानिए नया नियम
Ramakant kumar
3 मिनट

Bihar Traffic News: बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, रेड लाइट जंप, ओवरस्पीडिंग और बिना लाइसेंस जैसे मामलों में भारी-भरकम चालान से छुटकारा मिल सकता है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित होने वाली लोक अदालत में कई ट्रैफिक मामलों का निपटारा कम राशि देकर किया जाएगा।


जानकारी के मुताबिक, यह राहत सिर्फ उन ट्रैफिक चालानों पर मिलेगी जो 90 दिन पुराने हैं। लोक अदालत में वाहन चालकों को तय जुर्माने से काफी कम रकम देकर मामला खत्म करने का मौका मिलेगा।


जारी सूची के अनुसार, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर सामान्य तौर पर 5000 रुपये का चालान लगता है, लेकिन लोक अदालत में यह मामला सिर्फ 2500 रुपये में निपटाया जा सकेगा। वहीं ट्रैफिक पुलिस के आदेश की अवहेलना करने पर लगने वाला 2000 रुपये का चालान 1000 रुपये देकर खत्म किया जा सकेगा।


ओवरस्पीडिंग करने वालों को भी राहत दी गई है। हल्के वाहनों पर 2000 रुपये और भारी वाहनों पर 4000 रुपये के चालान को लोक अदालत में क्रमशः 1000 और 2000 रुपये में निपटाया जा सकेगा।


रेड लाइट जंप, गलत दिशा में वाहन चलाने और स्टॉप लाइन तोड़ने जैसे मामलों में भी बड़ी छूट दी गई है। इन मामलों में सामान्य तौर पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगता है, लेकिन लोक अदालत में वाहन की श्रेणी के हिसाब से कम राशि तय की गई है।


सबसे बड़ी राहत बिना PUC यानी प्रदूषण प्रमाणपत्र वाले वाहन चालकों को मिलने वाली है। ऐसे मामलों में 10 हजार रुपये तक का चालान लगाया जाता है, लेकिन लोक अदालत में कम रकम देकर मामला निपटाया जा सकेगा।


इसके अलावा बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, सीट बेल्ट नहीं पहनने और बच्चों की सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने पर लगने वाले 1000 रुपये के चालान को सिर्फ 500 रुपये देकर खत्म किया जा सकेगा।


वहीं एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर लगने वाला 10 हजार रुपये का जुर्माना लोक अदालत में 5000 रुपये में निपटाया जाएगा। बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने वालों को भी राहत दी गई है और 2000 रुपये के चालान को 1000 रुपये देकर खत्म किया जा सकेगा।


बताया गया है कि यह विशेष लोक अदालत 9 मई को आयोजित होगी, जहां बड़ी संख्या में लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा।