बिहार में शहरी नागरिकों को बड़ी सुविधा: नगर निकाय क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने की नई व्यवस्था लागू

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में अंचलाधिकारी को वंशावली निर्गत करने का सक्षम प्राधिकार दिया। सरकार का उद्देश्य नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और सुलभ सेवा प्रदान करना।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 24 Dec 2025 07:48:29 PM IST

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वंशावली बनाना हुआ आसान - फ़ोटो social media

PATNA: बिहार में शहरी नागरिकों को सरकार ने बड़ी सुविधा उपलब्ध करायी है। अब वंशावली बनवाना आसान हो गया है। नगर निकाय क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने की नई व्यवस्था लागू की गयी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने के लिए अंचलाधिकारी को सक्षम प्राधिकार घोषित किया है।


बिहार उपमुख्यमंत्री-सह-मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार नागरिकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अब तक शहरी क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने की स्पष्ट व्यवस्था नहीं होने से आम लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अंचलाधिकारी को सक्षम प्राधिकार नामित किए जाने से शहरी नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और सुलभ सेवा प्राप्त होगी। यह निर्णय सुशासन, सरल प्रशासन और नागरिक-हित के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में इस व्यवस्था की सतत समीक्षा की जाएगी ताकि नागरिकों को अधिकतम सुविधा सुनिश्चित की जा सके|


राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए वंशावली निर्गत करने को लेकर लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति अब समाप्त हो गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट निर्णय लेते हुए नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने हेतु अंचलाधिकारी को सक्षम प्राधिकार घोषित कर दिया है। प्रधान सचिव सी० के० अनिल द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब नगर निकायों के अंतर्गत आने वाले नागरिक अपने संबंधित अंचल क्षेत्र के अंचलाधिकारी से वंशावली प्राप्त कर सकेंगे। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।


आदेश में कहा गया है कि अब तक शहरी क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने के लिए कोई सुस्पष्ट व्यवस्था अथवा सक्षम प्राधिकार निर्धारित नहीं था। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग के परिपत्र के तहत सरपंच द्वारा वंशावली निर्गत की जा रही है। इसी विसंगति को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग ने संयुक्त रूप से विधिक पहल की।


इस क्रम में महाधिवक्ता, बिहार के साथ 18 दिसंबर 2025 को विमर्श किया गया, जिसके आलोक में विधि विभाग ने शहरी क्षेत्रों में अंचलाधिकारी को वंशावली निर्गत करने का अधिकार देने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की। इसके बाद सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया। विभागीय आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी तथा भविष्य में आवश्यकता के अनुसार इसकी समीक्षा कर परिवर्तन भी किया जा सकता है।सरकार के इस निर्णय से शहरी नागरिकों को वंशावली प्राप्त करने में सहूलियत होगी और विभिन्न प्रशासनिक एवं कानूनी कार्यों में अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी।