ब्रेकिंग
जेपी गंगा पथ को मिलेगा विश्वस्तरीय स्वरूप, पटना में 6.5 KM गंगा चैनल और नए पार्क-कैफेटेरिया होंगे विकसित लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने वापस ली अपनी सुरक्षा, पटना से सामने आई बड़ी खबरडेहरी EO विमल कुमार हत्याकांड: ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद पत्नी के आरोपों पर गरमाई राजनीति, तेजस्वी ने सरकार से पूछा..क्या सोनू सिंह का एनकाउंटर होगा?भगवा वस्त्र पहनकर चोरी की एक्टिंग करने के विरोध में सांसद पप्पू यादव पर जूता फेंका गया, हंगामा और धक्का-मुक्कीखगड़िया में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत, घर से अधजला शव बरामद; दो बेटों ने एक-दूसरे पर लगाया हत्या का आरोपजेपी गंगा पथ को मिलेगा विश्वस्तरीय स्वरूप, पटना में 6.5 KM गंगा चैनल और नए पार्क-कैफेटेरिया होंगे विकसित लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने वापस ली अपनी सुरक्षा, पटना से सामने आई बड़ी खबरडेहरी EO विमल कुमार हत्याकांड: ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद पत्नी के आरोपों पर गरमाई राजनीति, तेजस्वी ने सरकार से पूछा..क्या सोनू सिंह का एनकाउंटर होगा?भगवा वस्त्र पहनकर चोरी की एक्टिंग करने के विरोध में सांसद पप्पू यादव पर जूता फेंका गया, हंगामा और धक्का-मुक्कीखगड़िया में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत, घर से अधजला शव बरामद; दो बेटों ने एक-दूसरे पर लगाया हत्या का आरोप

RCD के भ्रष्ट कार्यपालक अभियंता के करोड़ों की संपत्ति होगी जब्त, विजिलेंस कोर्ट ने पटना DM को दिया आदेश

बिहार में RCD के कार्यपालक अभियंता अवधेश कुमार सिंह की करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति जब्त करने का आदेश विजिलेंस कोर्ट ने दिया है। पटना DM को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अभियंता पर आय से अधिक संपत्ति और रिश्वत लेने के गंभीर आरोप हैं।

Bihar vigilance court order
प्रतिकात्मक तस्वीर
© Reporter
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar vigilance court order: बिहार में पथ निर्माण विभाग (RCD) के भ्रष्ट कार्यपालक अभियंता अवधेश कुमार सिंह की करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया गया है। विजिलेंस कोर्ट ने पटना के जिलाधिकारी को इस मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।


जानकारी के अनुसार, 2010 में दिल्ली के लाजपत नगर स्थित विक्रम होटल में 2.5 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने इंजीनियर अवधेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई की सूचना पर उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया।


जांच में पाया गया कि अभियंता की कुल वैध आय से लगभग 1 करोड़ 14 लाख 21 हजार 801 रुपये अधिक संपत्ति है। इसमें तीन फ्लैट, दो ऑफिस, नकदी, बैंक जमा और शेयर सहित कई अवैध संपत्तियां शामिल हैं।


निगरानी न्यायालय के प्राधिकृत पदाधिकारी ने इस मामले में संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया है और पटना डीएम को कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभियंता को एक महीने के भीतर अपनी अवैध संपत्ति जिला प्रशासन को सौंपनी होगी, अन्यथा जबरन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट- सूरज कुमार, पटना

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता