ब्रेकिंग
Bihar Daroga Bharti: परीक्षा केंद्र पर मोबाइल चलाते दिखे वीक्षक, CCTV में मिली गड़बड़ी; EOU अब BPSC से पूछेगी सवालBihar News: बिहार में बाढ़ से टूटे मकान अब पीएम आवास योजना से बनेंगे? शिवराज के ऐलान से जगी उम्मीदBihar News: पटना यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी अब 14 घंटे खुलेगी, छात्रों के आंदोलन के बाद फैसलाBihar News: बिहार में टीचर ट्रांसफर पर बड़ा अपडेट! बाढ़ के चलते बदली तारीख, अब 4 अक्टूबर से खुल रहा पोर्टल; जानें पूरा शेड्यूलजहानाबाद में विवाहित महिला को टेंपो चालक से हुआ प्यार, होटल में पकड़े जाने पर लोगों ने कराई शादीBihar Daroga Bharti: परीक्षा केंद्र पर मोबाइल चलाते दिखे वीक्षक, CCTV में मिली गड़बड़ी; EOU अब BPSC से पूछेगी सवालBihar News: बिहार में बाढ़ से टूटे मकान अब पीएम आवास योजना से बनेंगे? शिवराज के ऐलान से जगी उम्मीदBihar News: पटना यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी अब 14 घंटे खुलेगी, छात्रों के आंदोलन के बाद फैसलाBihar News: बिहार में टीचर ट्रांसफर पर बड़ा अपडेट! बाढ़ के चलते बदली तारीख, अब 4 अक्टूबर से खुल रहा पोर्टल; जानें पूरा शेड्यूलजहानाबाद में विवाहित महिला को टेंपो चालक से हुआ प्यार, होटल में पकड़े जाने पर लोगों ने कराई शादी

RCD के भ्रष्ट कार्यपालक अभियंता के करोड़ों की संपत्ति होगी जब्त, विजिलेंस कोर्ट ने पटना DM को दिया आदेश

बिहार में RCD के कार्यपालक अभियंता अवधेश कुमार सिंह की करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति जब्त करने का आदेश विजिलेंस कोर्ट ने दिया है। पटना DM को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अभियंता पर आय से अधिक संपत्ति और रिश्वत लेने के गंभीर आरोप हैं।

Bihar vigilance court order
प्रतिकात्मक तस्वीर
© Reporter
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar vigilance court order: बिहार में पथ निर्माण विभाग (RCD) के भ्रष्ट कार्यपालक अभियंता अवधेश कुमार सिंह की करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया गया है। विजिलेंस कोर्ट ने पटना के जिलाधिकारी को इस मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।


जानकारी के अनुसार, 2010 में दिल्ली के लाजपत नगर स्थित विक्रम होटल में 2.5 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने इंजीनियर अवधेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई की सूचना पर उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया।


जांच में पाया गया कि अभियंता की कुल वैध आय से लगभग 1 करोड़ 14 लाख 21 हजार 801 रुपये अधिक संपत्ति है। इसमें तीन फ्लैट, दो ऑफिस, नकदी, बैंक जमा और शेयर सहित कई अवैध संपत्तियां शामिल हैं।


निगरानी न्यायालय के प्राधिकृत पदाधिकारी ने इस मामले में संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया है और पटना डीएम को कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभियंता को एक महीने के भीतर अपनी अवैध संपत्ति जिला प्रशासन को सौंपनी होगी, अन्यथा जबरन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट- सूरज कुमार, पटना

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता