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बिहार में प्रेशर हॉर्न पर सख्ती: वाहन मालिकों और विक्रेताओं पर होगी कार्रवाई, राज्यभर में चलेगा विशेष अभियान

बिहार में प्रेशर हॉर्न और मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न के खिलाफ परिवहन विभाग ने राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। अवैध हॉर्न लगाने वाले वाहन मालिकों और इसकी बिक्री करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई के साथ जब्ती भी की जाएगी।

बिहार न्यूज
प्रेशर हॉर्न बजाने वालों की खैर नहीं
© AI PHOTO
Jitendra Vidyarthi
4 मिनट

PATNA: बिहार में अब प्रेशर हॉर्न और मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न लगाने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने राज्यभर में विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है, जिसके तहत ऐसे हॉर्न का उपयोग करने वाले वाहनों के साथ-साथ उनकी बिक्री करने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से छापेमारी कर अवैध हॉर्न जब्त किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि प्रेशर हॉर्न और मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न ध्वनि प्रदूषण बढ़ाने के साथ-साथ सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इसलिए वाहन मालिकों से नियमों का पालन करने और इन हॉर्नों का प्रयोग नहीं करने की अपील की गई है।


वाहनों में अवैध रुप से प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी ट्यून्ड हॉर्न लगाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जायेगी। इसके साथ ही प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी ट्यून्ड हॉर्न की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर जब्ती की कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में परिवहन सचिव श्री राज कुमार ने वाहनों में अवैध रूप से प्रयुक्त किए जा रहे प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी- ट्यून्ड हॉर्न के विरुद्ध राज्यव्यापी विशेष जांच एवं प्रवर्तन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। 


प्रेशर हॉर्न का उपयोग करना दंडनीय अपराध

मानक स्तर से अधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्रेशर हॉर्न/मल्टी ट्यून्ड हॉर्न का उपयोग करना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) के तहत दंडनीय अपराध है। विशेष अभियान के तहत सभी जिलों में वाहनों एवं स्कूली वाहनों की सघन जांच की जायेगी। जांच के दौरान प्रेशर हॉर्न अथवा उच्च तीव्रता वाले मल्टी- ट्यून्ड हॉर्न का उपयोग पाए जाने पर संबंधित वाहन के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी।


विशेष अभियान चलाने के लिए सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया निर्देश

प्रेशर हॉर्न/मल्टी ट्यून्ड हॉर्न के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के लिए राज्य परिवहन आयुक्त श्री आरिफ अहसन ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी नगर आयुक्त को पत्र जारी कर निगम के वाहनों में प्रयुक्त होने वाले प्रेशर हॉर्न को हटाने का निर्देश दिया गया है। 


धावा दल द्वारा हॉर्न विक्रेताओं पर भी होगी कार्रवाई

परिवहन विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों पर धावा दल के माध्यम से छापेमारी की जाए तथा ऐसे हॉर्नों को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।


ध्वनि प्रदूषण एवं सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर

प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न न केवल ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा एवं आमजन की सुविधा के लिए भी गंभीर चुनौती उत्पन्न करते हैं। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों एवं घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इनके उपयोग से आम लोगों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है। परिवहन सचिव ने वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न अथवा मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न का प्रयोग न करें तथा सुरक्षित, शांत एवं नियमसम्मत यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

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