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बिहार पुलिस में ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर नीतीश सरकार ने किया बदलाव, अब एक जिले में अधिकतम इतने साल ही रह पाएंगे

PATNA : बिहार पुलिस में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सरकार में एक बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने विधानसभा में बिहार पुलिस संशोधन विधेयक 2022 को पेश किया था और बुधवार को इसे सदन की मं

बिहार पुलिस में ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर नीतीश सरकार ने किया बदलाव, अब एक जिले में अधिकतम इतने साल ही रह पाएंगे
Editor
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PATNA : बिहार पुलिस में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सरकार में एक बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने विधानसभा में बिहार पुलिस संशोधन विधेयक 2022 को पेश किया था और बुधवार को इसे सदन की मंजूरी भी मिल गई। इस संशोधन विधेयक के पास होने के बाद अब किसी एक जिले में अधिकतम कार्यकाल की समय सीमा में बदलाव किया गया है। अब इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक एक जिले में 5 साल तक ही रह पाएंगे। पहले किसी जिले में अधिकतम कार्यकाल की सीमा 6 साल तक की थी जिसे घटाकर अब 5 साल कर दिया गया है। इतना ही नहीं किसी एक रेंज में अधिकतम कार्यकाल की सीमा 8 साल रखी गई है। 


सरकार ने पुलिस महकमे में किसी एक जिले में इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक की तरह की अधिकतम समय सीमा तय कर दी है। इस बदलाव को करने का मकसद पुलिसिंग को दुरुस्त करना है। बिहार पुलिस मैं फिलहाल किसी एक रेंज के अंदर अधिकतम कार्यकाल की सीमा 10 साल की थी। 13 अगस्त 2019 को बिहार में पुलिस जोन को खत्म करते हुए रेंज का पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद पुलिस रेंज की संख्या 12 हो गई थी। बड़े रेंज में आईजी और बाकी में डीआईजी का पद बनाया गया था। फिलहाल बिहार में 5 रेंज आईजी का पद होने के कारण परेशानी हो रही थी। 


सरकार ने एक जिले में अधिकतम कार्यकाल की समय सीमा में जो बदलाव किया है उसके पीछे भी एक वजह है। सरकार चाहती है कि एक रेंस के अधीन किसी दूसरे जिले में पुलिसकर्मी कम से कम 3 साल के लिए तैनात रह पाएं। जिला, रेंज और इकाई से बाहर तबादले कैसे और कौन करेगा इसका भी प्रावधान संशोधन विधेयक में किया गया है।

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