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बिहार में दो से अधिक बच्चे वाले भी लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव, कोरोना टीका नहीं लेने वालों के लिए भी बड़ा एलान

PATNA : बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण के मतदान के तारीखों की घोषणा कर दी है. ऐसे में वोटिंग और उम्मीदवारों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कई गाइडलाइन्स भी जार

बिहार में दो से अधिक बच्चे वाले भी लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव, कोरोना टीका नहीं लेने वालों के लिए भी बड़ा एलान
First Bihar
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PATNA : बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण के मतदान के तारीखों की घोषणा कर दी है. ऐसे में वोटिंग और उम्मीदवारों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कई गाइडलाइन्स भी जारी की जा रही हैं. आयोग ने वोटरों की लिस्ट भी फाइनल कर ली है. इसके अलावा चुनाव कौन-कौन से उम्मेदवार लड़ सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी गई है. नई गाइडलाइन्स के अनुसार दो से ज्यादा संतान वाले चुनाव लड़ सकेंगे और कोरोना का टीका नहीं लगवाने वाले भी वोट दे सकेंगे. 


24 सितंबर से 12 दिसंबर तक 11 चरणों में होने जा रहे मतदान में वोटरों की फाइनल लिस्ट के हिसाब से राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या सात करोड़ 49 लाख 65 हजार 804 है. इनमें पुरुष वोटरों की संख्या तीन करोड़ 93 लाख 88 हजार 722 है और महिला मतदाताओं की संख्या तीन करोड़ 55 लाख 74 हजार 340 है. थर्ड जेंडर मतदाता भी दो हजार 742 हैं.



आयोग ने इसी साल फरवरी में जब फाइनल लिस्ट पब्लिश की थी तो दो लाख 18 हजार 217 वोटरों को सूची से बाहर कर दिया था. ये वैसे वोटर थे जिनका एक से ज्यादा जगहों पर नाम था. रेश्यो की बात करें तो प्रति एक हजार पुरुष मतदाताओं पर महिलाओं की संख्या 903 है. 18 से 19 वर्ष के बीच के नौ लाख 40 हजार 90 मतदाता हैं. राज्य में सॢवस वोटरों की कुल संख्या एक लाख 62 हजार 520 है. 


पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चे वाले माता-पिता भी चुनाव लड़ सकेंगे. राज्य निर्वाचन कार्यालय सूत्रों के अनुसार पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन के बाद ही दो बच्चों से अधिक वाले माता-पिता को चुनाव लड़ने से वंचित करने के प्रविधान किए जा सकते हैं. अब तक सरकार या आयोग के स्तर पर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ना ही ऐस कोई प्रस्ताव है. चुनाव की घोषणा के साथ ही आयोग ने यह फैसला भी लिया है कि पंचायत चुनाव की मियाद प्रारंभ होने तक यदि किसी व्यक्ति ने निजी या दूसरे कारणों से टीकाकरण नहीं कराया है तो वे वोट देने से वंचित नहीं किए जाएंगे. वे भी आम लोगों की तरह वोट डाल सकेंगे. 

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