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Bihar Politics : सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को लेकर आया बड़ा आदेश, अब इस दिन तक हर हाल में करना होगा यह काम

Bihar Politics: प्रदे्श में मंत्रियों के संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद अब सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को भी अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होगी। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। 12 फरवरी तक

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Tejpratap
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देश में नया साल शुरू हो गया है। ऐसे में साल कि शुरुआत के साथ राज्य के ऑफिसर और कर्मचारियों को अपना ब्यौरा देना है। दरअसल, प्रदेश सरकार के मंत्रियों की संपत्ति घोषणा के बाद अब सरकारी विभागों में काम करने वाले पदाधिकारी-कर्मचारियों की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड होगी। इस आदेश के दायरे में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा(IPS) के साथ ही अन्य तमाम सेवा के बिहार में प्रतिनियुक्त और बिहार में कार्यरत पदाधिकारी-कर्मचारी आएंगे।


दरअसल, सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ से सूबे में कार्यरत सभी अधिकारियों और विभागों को यह निर्देश दे दिया है कि वह अपनी संपत्ति का ब्यौरा इस महीने के महीने के अंत तक या अधिक से अधिक फरवरी महीने के पहले सप्ताह तक जमा करवा दें। इस संबंध में अपने कार्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव सह मिशन निदेशक डॉ. बी. राजेंदर के पत्र का हवाला दिया गया है। 


अधिकारियों को यह कहा गया है कि तमाम पदाधिकारियों-कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित की गई संपत्ति का पूरा विवरण सरकार को देना होगा। इस संपत्ति में चल-अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का विवरण देना होगा। विभागों को जारी निर्देश में कहा गया है कि यह कार्य सुगमता से हो इसके लिए पूर्व वर्ष की ही भांति इस वर्ष भी सभी विभाग और जिलों में इस कार्य के लिए कोषांग का गठन करते हुए वरिष्ठ पदाधिकारी को इसमें नोडल पदाधिकारी बनाया जाए। जारी निर्देश में कहा गया है कि 15 जनवरी 2025 से सूची की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में होगी।


इधर, 12 फरवरी 2024 तक सभी अधिकारियों-कर्मचारियों से चल-अचल संपत्ति का विवरण प्राप्त करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके बाद 15 मार्च तक हस्ताक्षर और स्कैन की हुई सूची मिशन कार्यालय को भेज दी जाएगी। 31 मार्च 2025 तक इसे विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जा सके। इस कार्य को प्राथमिकता में करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं।

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