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BIHAR NEWS : बिहार सरकार का बड़ा फैसला! अब पूर्व अग्निवीरों को वनरक्षी भर्ती में 20% आरक्षण; लागू हुआ नया नियम

बिहार सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत देते हुए वनरक्षी की सीधी भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण लागू कर दिया है। नई व्यवस्था बिहार के स्थायी निवासी पूर्व अग्निवीरों पर लागू होगी और बिहार राजपत्र में प्रकाशन के साथ प्रभावी मानी जाएगी।

BIHAR NEWS : बिहार सरकार का बड़ा फैसला! अब पूर्व अग्निवीरों को वनरक्षी भर्ती में 20% आरक्षण; लागू हुआ नया नियम
Tejpratap
Tejpratap
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Bihar Forest Guard Vacancy 2026: बिहार के उन युवाओं के लिए बड़ी राहत और सुनहरा अवसर सामने आया है, जिन्होंने अग्निवीर के रूप में देश की सेवा की है। अब सेना से सेवा पूरी करने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी पाने में अतिरिक्त लाभ मिलेगा। बिहार सरकार ने वनरक्षी (Forest Guard) की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला लागू कर दिया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

यह फैसला हाल ही में हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किया गया था, जिसके बाद विभाग ने इसे लागू करने का आदेश जारी कर दिया। माना जा रहा है कि इस निर्णय से भविष्य में होने वाली वनरक्षी भर्तियों में हजारों पूर्व अग्निवीरों को सीधा लाभ मिलेगा।

वनरक्षी भर्ती में मिलेगा 20% क्षैतिज आरक्षण

जारी अधिसूचना के अनुसार, बिहार में वनरक्षी के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू रहेगा। यह आरक्षण केवल किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं होगा, बल्कि सामान्य (General), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), पिछड़ा वर्ग (BC) सहित सभी आरक्षित श्रेणियों के भीतर समान रूप से लागू किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि संबंधित वर्ग के भीतर पूर्व अग्निवीरों के लिए अलग से सीटें सुरक्षित रहेंगी, जिससे उन्हें चयन प्रक्रिया में अतिरिक्त अवसर मिलेगा।

सिर्फ बिहार के पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा लाभ

सरकार ने अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि इस नई आरक्षण व्यवस्था का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासी पूर्व अग्निवीरों को ही मिलेगा। यदि किसी वर्ग में निर्धारित संख्या के अनुसार योग्य पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उस श्रेणी के खाली पद उसी वर्ग के अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी और सभी पद समय पर भरे जा सकेंगे।

नियमावली में किया गया संशोधन

नई व्यवस्था लागू करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 में संशोधन किया है। संशोधित नियम बिहार राजपत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी माने जाएंगे। यानी अब से वनरक्षी की सभी नई सीधी भर्तियों में इस आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा।

पूर्व अग्निवीरों के लिए बढ़ रहे हैं रोजगार के अवसर

अग्निपथ योजना के तहत सेना में चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारें लगातार नई योजनाएं और आरक्षण की घोषणाएं कर रही हैं। बिहार सरकार का यह फैसला भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सरकार का मानना है कि सेना में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके पूर्व अग्निवीर अनुशासन, शारीरिक क्षमता और कठिन परिस्थितियों में कार्य करने का अनुभव रखते हैं। ऐसे में वन विभाग जैसी सेवाओं में उनकी नियुक्ति विभाग के लिए भी उपयोगी साबित होगी।

युवाओं के लिए क्यों है यह फैसला अहम?

वनरक्षी की नौकरी बिहार में युवाओं के बीच लोकप्रिय सरकारी नौकरियों में शामिल है। हर भर्ती में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। अब पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलने से उनके सरकारी नौकरी पाने की संभावनाएं पहले की तुलना में काफी मजबूत होंगी।

इसके साथ ही यह फैसला उन युवाओं के लिए भी सकारात्मक संदेश माना जा रहा है, जो भविष्य में अग्निवीर योजना के तहत सेना में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें यह भरोसा मिलेगा कि सेवा पूरी होने के बाद राज्य सरकार की नौकरियों में भी उन्हें विशेष अवसर उपलब्ध होंगे।

क्या रहेगा आगे?

वनरक्षी की अगली भर्ती प्रक्रिया जब भी शुरू होगी, उसमें नई संशोधित नियमावली के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन के समय बिहार का स्थायी निवासी होने और पूर्व अग्निवीर होने से संबंधित आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे।बिहार सरकार के इस फैसले से राज्य के हजारों पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवा में नया अवसर मिलने की उम्मीद है। आने वाले समय में अन्य विभागों में भी इसी तरह की विशेष व्यवस्था लागू किए जाने की संभावनाओं पर नजर रहेगी।