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Patna News: तत्कालीन SSP, ASP और SHO के खिलाफ चलेगी विभागीय कार्यवाही, यौन उत्पीड़न केस में पटना हाई कोर्ट का आदेश

Patna News: पटना हाई कोर्ट ने एक मामले में पटना के तत्कालीन एसएसपी और एएसपी के अलावा रूपसपुर थाना के एसएचओ के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट के इस आदे

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Mukesh Srivastava
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Patna News: पटना हाई कोर्ट ने एक मामले में पटना के तत्कालीन एसएसपी और एएसपी के अलावा रूपसपुर थाना के एसएचओ के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया है। यौन उत्पीड़न के मामले में लापरवाही बरतने पर पटना हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।


दरअसल, यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिग लड़की का केस दर्ज नहीं करने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने रूपसपुर थाने के एसएचओ के साथ ही पटना के तत्कालीन एएसपी और एसएसपी को दोषी मानते हुए तीनों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश बिहार के डीजीपी को दिया है। 


मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने अपने दायित्व का पालन नहीं किया। एएसपी और एसएसपी ने थानेदार को केस दर्ज करने का आदेश नहीं दिया। अदालत ने रूपसपुर थानेदार को आदेश दिया कि तत्काल पीड़िता का केस थाने में दर्ज करें।


न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकलपीठ ने मामले को निष्पादित करते हुए पीड़िता को 50 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश सरकार को दिया है। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग लड़की ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न को लेकर सभी पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाए लेकिन किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। सब जगह से निराशा हांथ लगने के बाद उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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Mukesh Srivastava

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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