patna high court decision: पटना हाई कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि बी-टेक डिग्रीधारी जूनियर इंजीनियर के पद के योग्य नहीं हैं। बिहार जल संसाधन विभाग अधीनस्थ इंजीनियरिंग (सिविल) संवर्ग भर्ती नियम को असंवैधानिक करार देने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया।
पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जूनियर इंजीनियर (civil) के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता के रूप में सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष निर्धारित किया गया है लेकिन बीटेक डिग्रीधारी उम्मीदवार इस पद पर आवेदन कर नियुक्त हो जाते थे।
इसके बाद राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग (civil) संवर्ग भर्ती नियम लाई। जिसके तहत बी-टेक डिग्रीधारी को जूनियर इंजीनियर के पद के लिए अयोग्य करार कर दिया। इस नियम को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। बिहार जल संसाधन विभाग के अधीनस्थ इंजीनियरिंग (सिविल) संवर्ग भर्ती नियम-2023 के नियम 8 (1) (ii) और (iii) को चुनौती देने वाली याचिका को एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने खारिज कर दिया।





