Bihar News : पटना में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर है। परिवहन विभाग ने लंबित चालान वाले 23 हजार और वाहनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब इन वाहनों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। अगर वाहन मालिक समय रहते बकाया चालान जमा नहीं करते हैं तो सड़क पर जांच के दौरान वाहन पकड़े जाने पर उन्हें जब्त किया जा सकता है।
इससे पहले भी परिवहन विभाग ने करीब 12 हजार वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया था। अब नई कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में ऐसे वाहन जांच एजेंसियों की निगरानी में आ गए हैं, जिनके खिलाफ ट्रैफिक नियम तोड़ने के मामले में चालान काटे गए थे, लेकिन लंबे समय से उनका भुगतान नहीं किया गया।
35 हजार से ज्यादा वाहन कार्रवाई की जद में
परिवहन विभाग की कार्रवाई के बाद पटना में अब करीब 35 हजार वाहन ब्लैकलिस्ट की सूची में शामिल हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या दोपहिया वाहनों की है। आंकड़ों के अनुसार, कुल ब्लैकलिस्ट वाहनों में करीब 29 हजार टू-व्हीलर हैं। इसके अलावा चार पहिया और अन्य श्रेणी के वाहन भी शामिल हैं।
विभाग का कहना है कि वाहन मालिकों को कई बार लंबित चालान जमा करने के लिए सूचना दी गई, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने अब तक भुगतान नहीं किया। इसके बाद नियमों के तहत वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की गई है।
चालान जमा करने के लिए पहुंच रहे लोग
ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई के बाद अब बड़ी संख्या में वाहन मालिक चालान जमा कराने के लिए पहुंच रहे हैं। कई लोग ऑनलाइन माध्यम से भी लंबित जुर्माना भर रहे हैं। परिवहन विभाग की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने वाहन का चालान स्टेटस चेक करें और किसी भी तरह का बकाया होने पर जल्द भुगतान कर दें।
अधिकारियों के मुताबिक, ब्लैकलिस्ट किए गए वाहनों की जानकारी ट्रैफिक पुलिस और संबंधित विभागों के पास उपलब्ध रहेगी। सड़क पर जांच के दौरान नंबर प्लेट या अन्य माध्यम से ऐसे वाहनों की पहचान की जा सकती है।
नियम तोड़ने वालों पर सख्ती
पटना में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए विभाग ने यह कदम उठाया है। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, गलत पार्किंग, रेड लाइट जंप समेत अन्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ई-चालान जारी किए जाते हैं।
कई बार वाहन मालिक चालान कटने के बाद भी उसे जमा नहीं करते हैं। ऐसे मामलों में अब विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने और सड़क सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
वाहन मालिकों को क्या करना होगा?
अगर किसी वाहन का चालान लंबित है तो वाहन मालिक परिवहन विभाग या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चालान जमा होने के बाद ही वाहन ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई से बाहर हो सकेगा।
विभाग ने साफ किया है कि अब केवल नोटिस तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी। जिन वाहनों का चालान लंबे समय से लंबित है और वे सड़क पर पाए जाते हैं, उनके खिलाफ जब्ती जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।
पटना में शुरू हुई यह कार्रवाई उन वाहन मालिकों के लिए चेतावनी है, जो ट्रैफिक नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ब्लैकलिस्ट वाहनों के खिलाफ जांच अभियान और तेज होने की संभावना है।





