ब्रेकिंग
पश्चिम चंपारण बस हादसा: पांच लोगों की मौत के बाद सड़क पर उतरे परिजन, शव सड़क पर रखकर की मुआवजे की मांगलुंगी पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे विधायक IP गुप्ता, पत्रकारों से बोले-‘मोदी जी मेरे सपने में आए थे’ पटना में डराने लगी गंगा: भद्र घाट और महावीर घाट की सड़क पर पानी; SDRF और NDRF को अलर्ट रहने के निर्देशस्कूल से लौट रही छात्रा पर धारदार हथियार से हमला, गर्दन पर गंभीर चोट; हालत नाजुक होमगार्ड जवान हत्याकांड: 9 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, तीन दोषियों को उम्रकैद की सजापश्चिम चंपारण बस हादसा: पांच लोगों की मौत के बाद सड़क पर उतरे परिजन, शव सड़क पर रखकर की मुआवजे की मांगलुंगी पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे विधायक IP गुप्ता, पत्रकारों से बोले-‘मोदी जी मेरे सपने में आए थे’ पटना में डराने लगी गंगा: भद्र घाट और महावीर घाट की सड़क पर पानी; SDRF और NDRF को अलर्ट रहने के निर्देशस्कूल से लौट रही छात्रा पर धारदार हथियार से हमला, गर्दन पर गंभीर चोट; हालत नाजुक होमगार्ड जवान हत्याकांड: 9 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा

बिहार विश्वविद्यालय के VC सहित 11 पर FIR दर्ज करने का आदेश, जानिए क्या है मामला?

DESK: वित्तीय अनियमितता के मामले में व्यवहार न्यायालय बगहा ने बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के वीसी डॉ. हनुमान प्रसाद पांडेय, तत्कालीन प्रभारी कुलपति डॉ. राजकुमार मंडल,

बिहार विश्वविद्यालय के VC सहित 11 पर FIR दर्ज करने का आदेश, जानिए क्या है मामला?
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

DESK: वित्तीय अनियमितता के मामले में व्यवहार न्यायालय बगहा ने बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के वीसी डॉ. हनुमान प्रसाद पांडेय, तत्कालीन प्रभारी कुलपति डॉ. राजकुमार मंडल, कुलसचिव डॉ. रामकृष्ण ठाकुर सहित 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। 


प्राचार्य डॉ.अरविंद कुमार तिवारी, शिक्षक प्रतिनिधि प्रो.श्यामसुंदर दुबे, अध्यक्ष शासी निकाय राम निरंजन पांडेय, विवि प्रतिनिधि प्रो.डॉ राजीव कुमार पांडेय, प्रधान लिपिक नर्मदेश्वर उपाध्याय, प्रो चंद्रभूषण मिश्रा और लेखापाल उमेश यादव पर भी प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है।


पंडित उमाशंकर तिवारी महिला कॉलेज में वित्तीय अनियमितता के मामले में व्यवहार न्यायालय में दर्ज एक परिवाद के आलोक में यह आदेश दिया गया है। बगहा थानाध्यक्ष को इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।  


गौरतलब है कि पंडित उमाशंकर तिवारी महिला कॉलेज के इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रो अरविंद कुमार तिवारी ने अपने और अन्य शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का पारिश्रमिक नहीं मिलने और पैसे का बंदरबांट करने को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई थी। न्याय नहीं मिलने पर परिवाद दर्ज कराया था। बगहा कोर्ट ने 4 महीने तक समीक्षा के बाद प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश बगहा थानाध्यक्ष को दिया।


बता दें कि बिहार सरकार ने कॉलेज को सहायक अनुदान 20 करोड़ रुपये शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन मद में वितरण करने लिए 2008 से 2013 तक दिये थे। यूजीसी ने कॉलेज के विकास मद में विभिन्न भवनों के निर्माण कराने के लिए पांच करोड़ की राशि दी थी। 


.

टैग्स