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बिहार में दारोगा समेत 11 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने का आदेश, कोर्ट ने क्यों अपना लिया सख्त रूख?

मुजफ्फरपुर में 2018 के मामले में गवाही के लिए कोर्ट में पेश नहीं होने पर एडीजे-11 ने चार दारोगा समेत 11 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। अदालत ने सभी के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी कर 28 अक्टूबर तक पेश करने का निर्देश दिया।

Bihar News
प्रतिकात्मक तस्वीर
© File
Mukesh Srivastava
3 मिनट

Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक पुराने डकैती की साजिश से जुड़े मामले में गवाही देने के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर एडीजे-11 की अदालत ने चार दारोगा समेत 11 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। 



अदालत ने सभी के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करते हुए 28 अक्टूबर तक गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया है। एडीजे-11 की अदालत से सभी पुलिसकर्मियों के गैर जमानतीय वारंट सरैया थानेदार और एसएसपी कार्यालय को भेजे गए हैं। आदेश के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।



मामला सरैया थाना क्षेत्र का है। पुलिस टीम ने 17 सितंबर 2018 की रात करीब साढ़े नौ बजे मनिकपुर स्थित भगत सिंह उच्च विद्यालय के मैदान में छापेमारी की थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी हथियारों के साथ डकैती की साजिश रच रहे हैं।



छापेमारी के दौरान पुलिस ने राहुल कुमार यादव उर्फ क्रांति यादव, मोहम्मद अंजार और मुकेश कुमार राम को गिरफ्तार किया था। वहीं, पुलिस को चकमा देकर अनिल कुमार, गुड्डू सहनी और राजेश राय मौके से फरार हो गए थे। मामले में सभी छह लोगों को आरोपित बनाया गया था। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपितों के पास से लोडेड देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए थे। इस संबंध में सरैया थाने में प्राथमिकी दर्ज कर सभी गिरफ्तार आरोपितों को जेल भेज दिया गया था।



इस मामले में फिलहाल न्यायालय में ट्रायल चल रहा है। छापेमारी में शामिल पुलिसकर्मियों को आरोपितों के खिलाफ गवाही देनी है और जब्त हथियार को न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर पेश करना है। आरोप है कि कई तारीखों से पुलिसकर्मी न तो गवाही देने के लिए अदालत में उपस्थित हो रहे थे और न ही आवश्यक साक्ष्य पेश किया जा रहा था।



न्यायालय ने सबसे पहले 8 मई 2025 को संबंधित पुलिसकर्मियों को गवाही के लिए समन जारी किया था। इसके बावजूद जब वे अदालत में उपस्थित नहीं हुए तो 20 अगस्त 2026 को जमानतीय वारंट जारी किया गया। जमानतीय वारंट जारी होने के बाद भी पुलिसकर्मियों के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर बीते गुरुवार को एडीजे-11 ने सख्त रुख अपनाया और सभी के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करते हुए गिरफ्तारी का आदेश दिया।



अदालत ने सरैया थाने में तैनात दारोगा मोहम्मद अलाउद्दीन, शत्रुघ्न सहनी, योगेंद्र कुमार सिंह और आईओ अनिल कुमार समेत बीएमपी के हवलदार संजय शर्मा, सिपाही अभय कुमार सिंह, अजहर खान, राहुल कुमार और परिचारी चालक राधाकांत प्रसाद समेत कुल 11 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है।



अदालत ने एसएसपी कार्यालय को निर्देश दिया है कि तय समय सीमा के भीतर सभी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। वारंट जारी होने के बाद पुलिस विभाग में हलचल तेज हो गई है।

रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

MANOJ KUMAR

FirstBihar संवाददाता