PATNA : बिहार में महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. अब बिहार के कारखानों में महिलाएं रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी. लेकिन इसके साथ ही महिला कर्मचारियों को जबरन आने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है. इसके लिए श्रमिकों के सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य नियमावली 2021 बनायी गई है. नियमावली के प्रस्ताव को श्रम संसाधन विभाग ने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर 45 दिनों के अंदर इस पर आपत्ति मांगी है. अगर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं मिलती है तो नया श्रम कानून राज्य में लागू कर दिया जाएगा.
नए नियमावली के अनुसार, महिलाओं से नाईट शिफ्ट में काम पर आने के लिए सहमती लेना अनिवार्य होगा. कारखाना मालिक किसी भी परिस्थिति में महिला कर्मी को नाईट शिफ्ट में काम पर आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. नाईट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं से लिखित सहमति लेनी होगी. वहीं महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा की पूरी व्यवस्था करना अनिवार्य होगा. साथ ही कारखानों में सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य किया गया है.
दबाव देकर महिलाओं को काम पर बुलाने की शिकायत पर कारखाने का निबंधन रद्द कर दिया जाएगा और मालिक पर कानूनी कार्रवाई होगी. वहीं नाईट शिफ्ट में काम के दौरान कम से कम दो महिलाओं का होना अनिवार्य है. अकेली महिला कारखाना में काम नहीं कर सकती.
आपको बता दें कि 45 दिनों के अंदर आपत्ति और सुझाव संयुक्त श्रम आयुक्त बिहार या फिर ईमेल Icbihar@bihar.gov.in पर भेजा जा सकता है. सुझाव और शिकायत के लिए व्यक्ति के साथ संगठन का नाम होना चाहिए.





