ब्रेकिंग
पुलिस हेडक्वार्टर के सामने युवक की लाश मिलने से सनसनी, शव की पहचान करने में जुटी पुलिस धान खरीद में अनियमितता को लेकर EOU की जांच तेज, प्रशासनिक महकमे में मचा हड़कंपहोम्योपैथिक क्लिनिक की आड़ में चल रहा था अवैध स्प्रिट का काला खेल, उत्पाद विभाग संचालक को किया गिरफ्तारखराब सड़क-पुल पर ठेकेदारों की खैर नहीं, 82 अधिकारियों की टीम करेगी जांचKISHANGANJ: ठाकुरगंज में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा: 4.04 लाख की निकासी पर घमासान, कागजों पर बनी सड़क, जमीन पर गायबपुलिस हेडक्वार्टर के सामने युवक की लाश मिलने से सनसनी, शव की पहचान करने में जुटी पुलिस धान खरीद में अनियमितता को लेकर EOU की जांच तेज, प्रशासनिक महकमे में मचा हड़कंपहोम्योपैथिक क्लिनिक की आड़ में चल रहा था अवैध स्प्रिट का काला खेल, उत्पाद विभाग संचालक को किया गिरफ्तारखराब सड़क-पुल पर ठेकेदारों की खैर नहीं, 82 अधिकारियों की टीम करेगी जांचKISHANGANJ: ठाकुरगंज में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा: 4.04 लाख की निकासी पर घमासान, कागजों पर बनी सड़क, जमीन पर गायब

जिम ट्रेनर गोलीकांड : डॉक्टर की पत्नी खुशबू की बेल टली, केस डायरी में इंज्युरी रिपोर्ट नहीं

PATNA : जिम ट्रेनर विक्रम सिंह गोलीकांड में डॉ. राजीव सिंह की आरोपी पत्नी खुशबू सिंह को को बड़ा झटका लगा है. मंगलवार को जमानत याचिका पर पटना में ADJ-24 राकेश कुमार तिवारी की कोर्ट में लगभग एक घंटे त

जिम ट्रेनर गोलीकांड : डॉक्टर की पत्नी खुशबू की बेल टली, केस डायरी में इंज्युरी रिपोर्ट नहीं
Tejpratap
Tejpratap
2 मिनट

PATNA : जिम ट्रेनर विक्रम सिंह गोलीकांड में डॉ. राजीव सिंह की आरोपी पत्नी खुशबू सिंह को को बड़ा झटका लगा है. मंगलवार को जमानत याचिका पर पटना में ADJ-24 राकेश कुमार तिवारी की कोर्ट में लगभग एक घंटे तक बहस हुई. एडीजी राकेश कुमार तिवारी की कोर्ट में उनके जमानत पर सुनवाई शुरू हुई पर पंज्यूरी रिपोर्ट नहीं रहने की वजह से कोर्ट ने सरकारी वकील से इसकी मांग करते हुए कहा कि जब यह रिपोर्ट मिलेगी. उसके बाद फैसला सुना देंगे.


जिसके बाद कोर्ट ने उसे बेल देने से इनकार कर दिया. इस कैस के आईओ संतोष कुमार ने कहा कि पीएमसीएच इज्यूरी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करा रही है. बता दें अदालत ने पिछली सुनवाई पर सरकारी वकील दुर्गा प्रसाद को स्पष्ट कहा था कि वे हर हर में 7 दिसंबर तक इस मामले से संबंधित केस डायरी मंगवा लें. जहां सरकारी वकील का कहना था कि इस मामले के आईओ ने इंज्यूरी रिपोर्ट नहीं दी.


वहीँ खुशबू सिंह के वकील ने कोर्ट में बताया कि 115 पेज की केस डायरी में विक्रम इंज्यूरी रिपोर्ट नहीं है. जमानत याचिका का विरोध करते हुए विक्रम के अधिवक्ता द्विवेदी सुरेन्द्र ने कोर्ट को बताया कि खुशबू के खिलाफ जो बात सामने आई है. उसमें अपने पूर्व प्रेमी मिहिर को पैसा देकर भाडे के अपराधियों के सहारे 18 सितंबर को विक्रम पर जानलेवा हमला कराया. 

टैग्स
इस खबर के बारे में
Tejpratap

रिपोर्टर / लेखक

Tejpratap

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

संबंधित खबरें