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आईपीएस विवेक कुमार की मुश्किलें और बढ़ीं, केंद्र सरकार ने दी अभियोजन चलाने की मंजूरी

PATNA : आय से अधिक सम्पति मामले में केंद्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 2007 बैच के अधिकारी व मुजफ्फरपुर के तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार के खिलाफ अभियोजन चलाने की

आईपीएस विवेक कुमार की मुश्किलें और बढ़ीं, केंद्र सरकार ने दी अभियोजन चलाने की मंजूरी
Tejpratap
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PATNA : आय से अधिक सम्पति मामले में केंद्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 2007 बैच के अधिकारी व मुजफ्फरपुर के तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति दे दी है। अब जल्द इनके खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा।


बात दें कि,आरोपी अधिकारी अभी बीएमपी-1, पटना में कमांडेंट हैं। विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने 16 अप्रैल 2018 में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में विवेक कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की थी। विशेष निगरानी विभाग द्वारा विवेक कुमार के मुजफ्फरपुर स्थित आवास, दफ्तर और उत्तरप्रदेश स्थित ससुराल के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी। 


इस मामले में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विशेष निगरानी विभाग की गई की छापेमारी में टीम को अधिकारी के ससुराल में 6 लॉकर मिले थे। इनमें से एक लॉकर में 25 लाख रुपए बरामद किए गए थे। विवेक के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से तीन गुना अधिक संपत्ति मामले में राज्य सरकार ने एसवीयू के पटना थाने में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत 15 अप्रैल 2018 को केस दर्ज किया था। जिसके बाद अब विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 


आपको बता दें कि,अभियोजन किसी आरोपी के विरुद्ध आरोप निष्पादित करने की शुरुआती प्रक्रिया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 अभियोजन को किसी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ करने के रूप में परिभाषित करती है।

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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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