Makar Sankranti: मकर संक्रांति को को लेकर पटना जिला प्रशासन ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रशासन ने 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर गंगा में नावों के परिचालन पर रोक लगा दिया है। इसके साथ ही कई अन्य तरह के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
पटना जिला प्रशासन ने कहा है कि इस वर्ष मकर संक्रान्ति (14-15 जनवरी) के अवसर पर सरकारी कार्यों में लगे नावों को छोड़कर नदियों में किसी भी नाव के परिचालन पर रोक रहेगी। जिलाधिकारी, पटना ने अधिकारियों को इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख़्त दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था के निर्धारित मानकों के अनुसार दण्डाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, स्पेशल मोबाईल टीम तथा रिवर पेट्रोलिंग टीम को प्रतिनियुक्त किया है। विभिन्न अनुमंडलों में स्थित नदी घाटों को कई सेक्टर में विभाजित कर 2-2 मोटर बोट एवं अन्य आवश्यक संसाधनों सहित गोताखोरों एवं जवानों के साथ एसडीआरएफ की 8 टीमों को तैनात किया गया है।
इसके साथ ही सभी अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत नदियों एवं तालाबों के घाटों पर लाइफ जैकेट एवं अन्य सभी संसाधनों के साथ नावों, नाविकों एवं गोताखोरों को तैनात रखने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि पटना में मकर संक्रांति के मौके पर बड़ी संख्या में लोग नदियों के किनारे घूमने के लिए जाते हैं, इस दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है।





