BIHAR NEWS: बिहार सरकार ने मासिक भत्ते की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को मासिक भत्ता प्रतिमाह सीधे उनके बैंक अकाउंट में PFMS के माध्यम से चला जाएगा। पंचायती राज विभाग द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारियों को इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी किया गया हैं। इस नई व्यवस्था के लागू हो जाने से मासिक भत्ता सीधे खाते में आ जाएगा।
इस नई व्यवस्था के तहत, मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य सभी को हर महीने मासिक भत्ता मिलेगा। पहले यह भत्ता पीएफएमएस के जरिए हर चौथे महीने (अप्रैल, जुलाई, और नवंबर) दिया जाता था, लेकिन अब इसे हर महीने दिया जाएगा। विभाग ने इसके लिए जरूरी तैयारी जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही, बिहार सरकार ने परिचारिका सेवा संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी अहम निर्णय लिया है। अब इन्हें 60 दिनों तक के अवकाश और सेवांत लाभ की स्वीकृति जिला स्तर पर दी जाएगी। इससे पहले ये स्वीकृतियां मुख्यालय स्तर पर होती थीं, जिससे कई तकनीकी समस्याएं आती थीं। अब इनकी स्वीकृति सिविल सर्जन और अन्य संबंधित अधिकारियों को दी जाएगी।





