ब्रेकिंग
बिहार के 'सच्चे सेवक' सम्मान समारोह का FIRST BIHAR ने किया आयोजन, 17 रियल हीरो को CM सम्राट चौधरी ने किया सम्मानित, बोले..‘रील नहीं, रियल हीरो बनें’BIHAR MVI TRANSFER: परिवहन विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला, देखिये पूरी लिस्टBPSC TRE 4: 32,388 शिक्षक पदों के लिए आवेदन का नया नोटिस जारी, इस दिन से शुरू होगा रजिस्ट्रेशनजमुई जैसी घटना दरभंगा में दोहराने की कोशिश, परीक्षा देने जा रही नाबालिग छात्रा को जबरन बाइक पर बिठाने का प्रयासनदी के पास झाड़ियों में छिपे थे नंदन यादव और हरेराम यादव, पुलिस पहुंची तो करने लगे फायरिंग; जानिए.. एनकाउंटर की पूरी कहानीबिहार के 'सच्चे सेवक' सम्मान समारोह का FIRST BIHAR ने किया आयोजन, 17 रियल हीरो को CM सम्राट चौधरी ने किया सम्मानित, बोले..‘रील नहीं, रियल हीरो बनें’BIHAR MVI TRANSFER: परिवहन विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला, देखिये पूरी लिस्टBPSC TRE 4: 32,388 शिक्षक पदों के लिए आवेदन का नया नोटिस जारी, इस दिन से शुरू होगा रजिस्ट्रेशनजमुई जैसी घटना दरभंगा में दोहराने की कोशिश, परीक्षा देने जा रही नाबालिग छात्रा को जबरन बाइक पर बिठाने का प्रयासनदी के पास झाड़ियों में छिपे थे नंदन यादव और हरेराम यादव, पुलिस पहुंची तो करने लगे फायरिंग; जानिए.. एनकाउंटर की पूरी कहानी

बिहार के नगर निकाय अब विज्ञापन से ऐसे वसूलेंगे पैसा, प्रचार गाड़ी पर भी लगेगा शुल्क

PATNA : बिहार में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक और काम की खबर है। नगर निकाय के अंदर आने वाले विज्ञापन के लिए पैसा वसूलने को

बिहार के नगर निकाय अब विज्ञापन से ऐसे वसूलेंगे पैसा, प्रचार गाड़ी पर भी लगेगा शुल्क
Editor
2 मिनट

PATNA : बिहार में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक और काम की खबर है। नगर निकाय के अंदर आने वाले विज्ञापन के लिए पैसा वसूलने को लेकर सरकार ने नई नियमावली लागू की है। बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली- 2023 को सरकार ने लागू कर दिया है। नगर विकास विभाग ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के सभी नगर निकायों को इसका अनुपालन करना होगा। इसी के साथ पटना नगर निगम का (विज्ञापन एवं सदृश उपकरणों के प्रदर्शन एवं प्रयोग संबंधी अनुज्ञा) विनियम 2012 निरस्त हो गया है। 


नई नियमावली में चार कैटेगरी  के अंदर विज्ञापन को रखा गया है। निकाय अब इसी के मुताबिक होडिंग शुल्क और विज्ञापन शुल्क वसूलेगी। इसमें पुल, फ्लाईओवर पर लगे बड़े आकार वाले विज्ञापन, शौचालयों, वाहनों पर लगे विज्ञापन शामिल हैं। इसके अलावा अपने ब्रांड के साथ दूसरे ब्रांड का नाम देने पर भी अलग से शुल्क देना होगा। इसमें वैसे होर्डिंग्स भी शामिल होंगे जो अस्थायी तौर पर किसी पर्व-त्योहार या राजनीतिक आयोजनों पर लगाए जाते हैं। 


विज्ञापनदाताओं को बोली में भाग लेने से पहले संबंधित नगर निकाय में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण तीन साल के लिए मान्य होगा। दूसरे और तीसरे साल के लिए नवीनीकरण शुल्क भी देना होगा। किसी भी बिल्डिंग, जमीन, दीवार, होर्डिंग्स, फ्रेम–संरचना, किसी भी वाहन पर विज्ञापन प्रसारित या प्रकाशित करने पर विज्ञापन के लिए पंजीकरण शुल्क देना होगा। यह पंजीकरण की तिथि से तीन साल तक मान्य होगा। रेलवे विज्ञापन के जरिए मिलने वाले राजस्व का 25 फीसदी नगर निकायों को उपलब्ध कराएगा।

टैग्स