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BIHAR NEWS : सोशल मीडिया पर किया गाली -गलौज तो खैर नहीं! बिहार में नया विधेयक पास, CCA को लेकर सरकार ने किया बड़ा खुलासा

बिहार विधानसभा से अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक पारित। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने सोशल मीडिया अपराध, CCA और कानून के दुरुपयोग पर सरकार का पक्ष रखा।

BIHAR NEWS : सोशल मीडिया पर किया गाली -गलौज तो खैर नहीं! बिहार में नया विधेयक पास, CCA को लेकर सरकार ने किया बड़ा खुलासा
Tejpratap
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पटना: बिहार विधानसभा से बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक पारित हो गया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विपक्ष के सदस्यों द्वारा उठाई गई कई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ही इस कानून में संशोधन किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन है और इसका उद्देश्य बदलते समय के अनुरूप कानून को अधिक प्रभावी बनाना है।


विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सदन में अख्तरुल ईमान और राहुल शर्मा सहित अन्य सदस्यों ने जो सुझाव दिए, उन्हीं मुद्दों को इस संशोधन में शामिल किया गया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार वही काम कर रही है जिसकी मांग विपक्ष कर रहा था, तो फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है।


उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आज अपराध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पहले अपराध पारंपरिक तरीकों से होते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर भी अपराध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुराने कानून में सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले अपराधों को रोकने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधान नहीं था। इसी कमी को दूर करने के लिए संशोधन किया गया है, ताकि ऐसे अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।


उन्होंने कहा कि यह संशोधन केवल कानून को सख्त बनाने के लिए नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का सही उपयोग समाज के लिए लाभदायक है, लेकिन इसका दुरुपयोग कर अफवाह फैलाने, लोगों को भड़काने और अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वालों पर कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी है।


विजय कुमार चौधरी ने कानून के दुरुपयोग की आशंका पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे लागू करने वालों की मंशा कैसी है। यदि कोई अधिकारी किसी कानून का दुरुपयोग करता है तो वह गलत है। उन्होंने सदन के माध्यम से भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार किसी भी कानून का दुरुपयोग नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा केवल अपराधियों पर कार्रवाई करने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की है।


उपमुख्यमंत्री ने बताया कि संशोधन में मानव तस्करी से जुड़े प्रावधानों को भी व्यापक बनाया गया है। पहले कानून में केवल महिलाओं और बच्चों की तस्करी का उल्लेख था, लेकिन अब किसी भी व्यक्ति की तस्करी को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है, ताकि कोई भी अपराधी कानूनी खामियों का फायदा उठाकर बच न सके।


उन्होंने कहा कि संविधान और मौजूदा कानूनों के अनुरूप यदि कोई व्यक्ति जाति, धर्म या अन्य आधार पर नफरत फैलाने अथवा सामाजिक वैमनस्य पैदा करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है।


सीसीए (Crime Control Act) को लेकर उठे सवालों का जवाब देते हुए विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह धारणा पूरी तरह गलत है कि यह कानून किसी भी व्यक्ति पर मनमाने ढंग से लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीसीए केवल उन्हीं लोगों पर लगाया जाएगा जिनके खिलाफ कम से कम दो मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी हो या एक मामले में वे दोषी करार (कन्विक्ट) किए जा चुके हों। ऐसे मामलों में ही कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।


उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करना नहीं, बल्कि संगठित अपराध, डिजिटल अपराध और समाज विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। इसी सोच के साथ बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक को सदन से पारित कराया गया है।