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बिहार : अब जनता चुनेगी मेयर और डिप्टी मेयर, नीतीश सरकार ने बना दिया कानून

PATNA : प्रदेश के नगर सरकार के अंदर अब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी. इतना ही नहीं मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद को भी सीधे जनता चुनेगा. नगर निकायों में इन सर्वोच्च पदों के लिए अब

बिहार : अब जनता चुनेगी मेयर और डिप्टी मेयर, नीतीश सरकार ने बना दिया कानून
Tejpratap
Tejpratap
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PATNA : प्रदेश के नगर सरकार के अंदर अब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी. इतना ही नहीं मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद को भी सीधे जनता चुनेगा. नगर निकायों में इन सर्वोच्च पदों के लिए अब वार्ड प्रतिनिधि वोटर नहीं होंगे. बल्कि जनता सीधे अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुन पाएगी. नीतीश सरकार ने इस पर फैसला ले लिया था और अब बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 का गजट प्रकाशन कर दिया गया है.


राज्य के डिप्टी सीएम और नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 पर राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया गया है. अब जनता सीधे नगर सरकार को चुन पाएगी विकास योजनाओं के चयन के साथ साथ नगर सरकारों में जो अंदरूनी खींचतान वाली सियासत होती रही है उस पर भी नकेल लग पाएगी. 


पटना के अलावे मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, बिहारशरीफ, आरा, छपरा, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, मुंगेर, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया सीवान समेत अन्य नगर निगम में मेयर और डिप्टीमेयर का चुनाव होगा. इसके अलावे 263 नगर निकायों में भी सभापति और उपसभापति का भी चुनाव होगा.

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