ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Politics: चुनाव से पहले JDU को बड़ा झटका, इस पार्टी में शामिल होंगे ये पूर्व विधायक; नीतीश-लालू को बताया थका हुआ नेता Bihar Politics: चुनाव से पहले JDU को बड़ा झटका, इस पार्टी में शामिल होंगे ये पूर्व विधायक; नीतीश-लालू को बताया थका हुआ नेता Bihar Crime News: बिहार की कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि जज ने क्रिमिनल लॉयर को ही भेज दिया जेल? 32 साल पुरानी है कहानी, जानिए.. Bihar Crime News: बिहार की कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि जज ने क्रिमिनल लॉयर को ही भेज दिया जेल? 32 साल पुरानी है कहानी, जानिए.. Bihar News: स्वस्थ भारत की ओर कदम, कहलगांव में ऐतिहासिक स्थल पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह Bihar School News: बिहार में सरकारी स्कूलों का नया टाइम टेबल, अब इस समय पर संचालित होंगे स्कूल; शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश Bihar School News: बिहार में सरकारी स्कूलों का नया टाइम टेबल, अब इस समय पर संचालित होंगे स्कूल; शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश Bihar Crime News: थानेदार की कुर्सी पर बैठकर युवक ने बनाई इंस्टाग्राम रील, वीडियो वायरल होने पर तीन गिरफ्तार Bihar Crime News: नहर में गिरी तेज रफ्तार ब्रेजा कार, हादसे के बाद गाड़ी से शराब की बड़ी खेप बरामद Bihar News: कटिहार-बरौनी रेलखंड पर बड़ा हादसा, एक्सप्रेस ट्रेन और रेलवे ट्रॉली की टक्कर में एक की मौत; तीन रेलकर्मी घायल

Bihar News: दो बच्चों के जन्म में सिर्फ चार महीने का अंतर, हलफनामे में गलत जानकारी देना बड़ा भारी; चली गई पार्षदी

Bihar News: भागलपुर में गलत शपथ पत्र और दो बच्चों के बीच चार माह का असंभव अंतर दिखाने के आरोप में वार्ड 40 के पार्षद मो. बदरूद्दीन को पद से हटा दिया गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने उन्हें दो से अधिक संतान होने की पुष्टि के बाद अयोग्य घोषित किया।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Fri, 20 Jun 2025 03:10:21 PM IST

Bihar News

प्रतिकात्मक - फ़ोटो google

Bihar News: बिहार में चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देना एक जनप्रतिनिधि को भारी पड़ गया। भागलपुर में वार्ड 40 के पार्षद मोहम्मद बदरूद्दीन को गलत शपथ पत्र देने और दो बच्चों के जन्म में केवल चार महीने का अंतर दिखाने के आरोप में पद से हटा दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में डीएम को निर्देश दिया है कि वे नियमानुसार कार्रवाई करें।


दरअसल, यह मामला नजमा खातून की शिकायत पर शुरू हुआ, जिन्होंने आरोप लगाया कि मो. बदरूद्दीन के पास 4 अप्रैल 2008 से पहले ही दो से अधिक संतान थीं, जो नियमों के विरुद्ध है। सुनवाई के दौरान नजमा खातून के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि बदरूद्दीन की कुल चार संतान हैं।


मोहम्मद बदरूद्दीन ने अपने नामांकन के दौरान जो दस्तावेज़ प्रस्तुत किए, उसमें उन्होंने केवल दो बच्चों—मो. सहवाजुद्दीन और मो. अजीजुद्दीन का उल्लेख किया। इन दोनों की जन्मतिथि क्रमशः 27 अगस्त 2007 और 1 जनवरी 2008 दिखाई गई, जिससे उनके बीच केवल चार महीने का अंतर बनता है, जो जैविक रूप से असंभव है।


सुनवाई में आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए, जिनसे यह प्रमाणित हुआ कि बदरूद्दीन के परिवार में चार संतानें हैं और उन्होंने जानबूझकर गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ा हालांकि, प्रतिवादी के अधिवक्ता ने दावा किया कि अंतिम संतान की जन्मतिथि के साथ छेड़छाड़ की गई है, और रेडियोलॉजी व डेंटल विभाग की रिपोर्ट के आधार पर बच्चों की उम्र 13 और 14 वर्ष के करीब आंकी गई।


निर्वाचन आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि मो. बदरूद्दीन ने 4 अप्रैल 2008 के बाद भी दो से अधिक जीवित संतानें होने की बात छुपाई और गलत शपथ पत्र देकर वार्ड पार्षद का चुनाव जीता। इस आधार पर उन्हें पदमुक्त कर दिया गया है और आगे की विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।