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बेगूसराय नगर थानाध्यक्ष को शो कॉज, CJM ने लापरवाही पर दिखायी सख्ती

BEGUSARAI: बेगूसराय नगर थानाध्यक्ष को कोर्ट ने शो कॉज जारी किया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ( सीजेएम ) ठाकुर अमन कुमार ने लापरवाही पर थानाध्यक्ष को शो कॉज नोटिस जारी किया है।

FirstBihar
Anurag Goel
2 मिनट

BEGUSARAI: बेगूसराय नगर थानाध्यक्ष को कोर्ट ने शो कॉज जारी किया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ( सीजेएम ) ठाकुर अमन कुमार ने लापरवाही पर थानाध्यक्ष को शो कॉज नोटिस जारी किया है।


सीजेएम ठाकुर अमन कुमार ने नगर थाना कांड संख्या 310/ 2020 की सुनवाई करते हुए नगर थाना अध्यक्ष के लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए शो कॉज दाखिल करने का आदेश जारी किया है। बता दें कि नगर थाना के रतनपुर निवासी सूचक अरविंद कुमार सिंह ने अपने ग्रामीणों के विरुद्ध रतनपुर थाना में आवेदन पत्र दिया था। जिसे रतनपुर थानाध्यक्ष द्वारा 341, 323, 447,504,506 ,307 ,384, 380, 34 आईपीसी में प्राथमिकी दर्ज की अनुशंसा करते हुए प्राथमिकी दर्ज के लिए नगर थाना भेज दिया गया था। इस मामले में नगर थाना अध्यक्ष ने धारा 307 और 384 आईपीसी को हटाते हुए केवल 341, 323 ,379,34 आईपीसी में प्राथमिकी दर्ज की।


जब इस कांड के आरोपी सोनू सिंह ,संतोष कुमार सहित अन्य ने न्यायालय से जमानत ले ली तब थानाध्यक्ष ने न्यायालय में 307 धारा जोड़ने के लिए आवेदन दिया। तब तक आरोपी जमानत पर रिहा हो चुके थे। न्यायालय ने नगर थाना अध्यक्ष के इतनी बड़ी लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए आज थानाध्यक्ष के विरुद्ध यह आदेश पारित किया है।

रिपोर्टिंग
J

रिपोर्टर

Jitendra Kumar

FirstBihar संवाददाता