ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: पटना के बाद बक्सर और पूर्णिया कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी Bihar Crime News: पटना के बाद बक्सर और पूर्णिया कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी वैलेंटाइन वीक में प्रेमिका के घर फायरिंग: सनकी प्रेमी सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, देसी पिस्टल और कारतूस बरामद New PMO India : बदल गया भारत का प्रशासनिक पावर सेंटर, प्रधानमंत्री मोदी ने ‘सेवा तीर्थ’ PMO का उद्घाटन किया Bihar News: स्वास्थ्य सुधार की दिखा में बड़ी पहल, बिहार सरकार और गेट्स फाउंडेशन के बीच MoU पर हस्ताक्षर; हेल्थ केयर में आएगी नई क्रांति Bihar News: स्वास्थ्य सुधार की दिखा में बड़ी पहल, बिहार सरकार और गेट्स फाउंडेशन के बीच MoU पर हस्ताक्षर; हेल्थ केयर में आएगी नई क्रांति Patna Crime : पटना में जमीन विवाद ने लिया खौफनाक मोड़, युवक ने उतारा मौत के घाट ENGINEERING CAREER: 40 की उम्र में भी बन सकते हैं इंजीनियर, इंटर में नहीं था PCM तब भी हैं रास्ता, जानें पूरी प्रक्रिया Bihar News: बिहार की पहली हर्बल वाटिका का यहां होगा निर्माण, 100 से अधिक औषधीय पौधे होंगे शामिल; कैंसर-हृदय रोग पर होगा रिसर्च Bihar News: बिहार की पहली हर्बल वाटिका का यहां होगा निर्माण, 100 से अधिक औषधीय पौधे होंगे शामिल; कैंसर-हृदय रोग पर होगा रिसर्च

पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया यह फैसला

पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया यह फैसला

07-Mar-2023 08:26 AM

By First Bihar

DELHI: बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन और उनके भाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित रेप और अन्य मामलों में बड़ी राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहनवाज हुसैन और उनके भाई के खिलाफ केस दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने हुसैन और उनके भाई को सुनवाई का अवसर देने के बाद मामले में नए सिरे से फैसले देने के लिए वापस अदालत में भेज दिया।


दिल्ली HC ने निचली अदालत को इस मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि निचली अदालत को प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने वाले मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द करने से पहले संदिग्ध आरोपियों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए था। कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन और उनके भाई की याचिका पर निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया।


बता दें कि पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि शाहनवाज हुसैन के भाई शाहबाज हुसैन ने वर्ष 2017 में शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि बीजेपी नेता ने उसे इस मामले दबाने की कोशिश की थी। वहीं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 31 मई 2022 को मामले को संज्ञेय अपराध बताते हुए दिल्ली पुलिस को शहनवाज हुसैन और उनके भाई शाहबाज के खिलाफ केस करने का आदेश दिया था।