Bihar Crime News: कई दिनों से लापता युवक का शव बरामद, दोस्त पर ही लगा हत्या का आरोप Bihar News: शराब के नशे में वसूली कर रहे पुलिसकर्मी पर गिरी गाज, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने किया अरेस्ट PM मोदी का बिहार दौरा कल, 5736 करोड की परियोजनाओं की देंगे सौगात...6684 परिवारों को करायेंगे गृह प्रवेश Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश को बड़ा झटका, JDU के इस पुराने नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश को बड़ा झटका, JDU के इस पुराने नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा Bihar News: भीषण सड़क हादसे में जीजा-साले की दर्दनाक मौत, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने दोनों को रौंदा Success Story: शादी और बच्चे को जन्म देने के बावजूद नहीं कम हुआ कुछ कर गुजरने का जज्बा, बेटे की परवरिश के साथ UPSC में कर दिया कमाल Life Style: युवाओं में तेजी से बढ़ रही यह बीमारी, अगर दिखे यह लक्षण तो हो जाएं सावधान Bihar News: बिहार के इस एयरपोर्ट से जल्द उड़ान भरेंगे 19 सीट वाले विमान, हवाई जहाज से सफर का सपना होगा साकार Bihar News: बिहार के इस एयरपोर्ट से जल्द उड़ान भरेंगे 19 सीट वाले विमान, हवाई जहाज से सफर का सपना होगा साकार
28-Jan-2022 11:31 AM
DESK : सुप्रीम कोर्ट सरकारी नौकरियों में SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के मानकों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसलों में जो आरक्षण के पैमाने तय किए हैं. उनमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं. साथ ही कहा सरकार को समय समय पर यह रिव्यू करना चाहिए कि प्रमोशन में आरक्षण के दौरान दलितों को उचित प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं.
बता दें कोर्ट ने इस मामले में 26 अक्टूबर 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सरकार के वकील सुनवाई के दौरान केंद्र ने दलील देते हुए कहा था कि ये भी एक सच्चाई है कि आजादी के 75 सालों बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगड़ी जातियों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया जा सका है.
जहां केंद्र के वकील ने दलील दी थी एससी और एसटी समुदाय से आने वाले लोगों के लिए ग्रुप ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना कहीं अधिक मुश्किल है और वक्त आ गया है कि रिक्तियों को भरने के लिए शीर्ष न्यायालय को एससी, एसटी और ओबीसी के वास्ते कुछ ठोस आधार दे.