गुंडों ने राजा यादव को दी तालिबानी सजा, गर्म रॉड ऐसा घुसाया कि हाथ काटना पड़ा, BJP अध्यक्ष ने हॉस्पिटल में की मुलाकात बड़हरा में राजद का प्रचार रथ रवाना, हर घर तक पहुंचेगा 'माई बहिन योजना' का संदेश Patna News: पटना में 48.96 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक हाट, बिहार की लोक कला और संस्कृति की दिखेगी झलक Patna News: पटना में 48.96 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक हाट, बिहार की लोक कला और संस्कृति की दिखेगी झलक Bihar News: बिहार में महिला ने एकसाथ तीन बच्चों को दिया जन्म, तीनों बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ Patna Crime News: पटना के बड़े बालू माफिया रामाकांत यादव की गोली मारकर हत्या, ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला इलाका Patna Crime News: पटना के बड़े बालू माफिया रामाकांत यादव की गोली मारकर हत्या, ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला इलाका आरा में पटना STF की बड़ी कार्रवाई: हथियार और कारतूस के साथ तस्कर को दबोचा मुंगेर में ट्रैक्टर के नाम से बन गया आवासीय प्रमाण पत्र, सरकारी लापरवाही उजागर Corruption in Bihar: धनकुबेर DSP साहब के पास क्या-क्या मिला ? आलीशान घर, 9 सेल डीड, 20 बैंक अकाउंट और भी बहुत कुछ, जानें...
22-Oct-2019 01:58 PM
DELHI : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में धार्मिक संस्थानों के निर्माण को लेकर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होने पर यह फटकार लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरत जताई है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी मंदिर बना सकता है और उसके नाम पर पैसे इकट्ठा कर सकता है। यूपी में मंदिर निर्माण को लेकर कोई कानून नहीं है और ना ही सरकार का उस पर कोई नियंत्रण। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि मंदिर और धार्मिक संस्थानों पर नियंत्रण के लिए कोई कानून क्यों नहीं बनाया गया?
धार्मिक संस्थाओं को लेकर उत्तर प्रदेश के हालात को सुप्रीम कोर्ट ने अराजक बताते हुए 6 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि वह धार्मिक संस्थाओं पर नियंत्रण के लिए कानून बना रहे हैं या नहीं इस मामले पर स्पष्ट जवाब दें।