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03-Jul-2020 07:19 PM
PATNA: सरकारी आवास पर निजी संपत्ति समझने वाले अधिकारियों पर सरकार ने सख्ती दिखायी है. सरकार ने अनाधिकृत रूप से सरकारी आवास में रहने वाले अधिकारियों से मोटा जुर्माना वसूलने का फैसला ले लिया है. आज नीतीश कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी.
नीतीश कैबिनेट में लिये गये फैसले के मुताबिक सरकारी पदाधिकारियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 34 साल पहले बने नियमावली में फेरबदल कर दिया है. सरकार ने तय किया है कि अगर कोई अधिकारी बिना अनुमति के सरकारी आवास में रहे तो उनसे आवास के किराये का 30 गुणा जुर्माना वसूला जायेगा. पहले के नियम के मुताबिक 15 गुणा किराया वसूलने का प्रावधान था.
दरअसल पटना समेत दूसरे जिलों में ट्रांसफर के बाद भी सरकारी अधिकारी बंगले पर कब्जा नहीं छोड़ रहे थे. ऐसे में उनकी जगह पर आने वाले अधिकारी को घर नहीं मिल रहा था. सरकार की बार-बार की चेतावनी के बाद भी अधिकारी इससे बाज नहीं आ रहे थे. लिहाजा राज्य सरकार ने जुर्माना बढ़ाने का प्रावधान किया है.