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01-May-2020 07:57 AM
PATNA : पैक्सों की पीडीएस दुकान पर रोक का मामला अब पटना हाईकोर्ट चला गया है. पैक्सों की चार हजार पीडीएस दुकान को काम से रोकने के सरकार के आदेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक समादेश याचिका दायर की गई है.
इस बारे में बिस्कोमान के अध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार सिंह ने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने साजिश के तहत पैक्सों की जन वितरण प्रणाली दुकान को तीन महीना के लिए कार्य से वंचित कर दिया है. सरकार के इस आदेश के बाद इसकी खिलाफत सभी सहकारी संस्थाओं व नेताओं ने की, लेकिन यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो कोर्ट की शरण में जाना पड़ा है.
उन्होंने कहा कि पैक्स धान, गेहूं खरीद के साथ जन वितरण प्रणाली की दुकान को भी पूरी ईमानदारी के साथ संचालित करते थे. लेकिन निजी व्यापारियों से साठगांठ कर केन्द्र से आने वाले अनाज की बंदरबांट के लिए यह फैसला लिया गया है. उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक पैक्सों में जन वितरण प्रणाली का कार्य होेगा, तब तक व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों से साठगांठ कर केन्द्र से आवंटित फ्री चावल व दाल का गबन नहीं कर सकते हैं. वहीं इसे लेकर कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रमेश चंद्र चौबे, भोजपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष सत्येंद्र नारायण सिंह, विधायक जितेंद्र कुमार, गोपालगंज बैंक के अध्यक्ष महेश राय समेत कई ने सीएम को पत्र भी लिखा था, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकाला गया, जिसेक बाद हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा है.