जमुई में नकाबपोश बदमाशों ने घर पर बमबाजी कर लूट की वारदात को दिया अंजाम, जमीन के दस्तावेज भी जलाए मधुबनी में भीषण सड़क हादसा: बेलगाम ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला की मौत, चालक फरार सीट लूटने के चक्कर में दो यात्रियों की मौत, गया जंक्शन पर दर्दनाक हादसा सहरसा में सिर कटी लाश का खुलासा: प्रेम-प्रसंग में युवती के भाई ने रची थी साजिश बिहार में खुले में मांस-मछली की बिक्री पर रोक, बिना लाइसेंस के नहीं लगेगी दुकान, नीतीश सरकार ने किये नियम सख्त JEE Mains Result 2026: जेईई मेन 2026 का रिजल्ट घोषित, बिहार के शुभम कुमार ने लहराया परचम, हासिल किये 100 परसेंटाइल बिक्रमगंज के रेड लाइट एरिया में पुलिस की रेड, 4 महिलाएं समेत 6 हिरासत में कर्पूरी ठाकुर की जयंती में राजद के दो गुट भिड़े, इसराइल मंसूरी और हैदर आजाद में तीखी नोकझोंक Bihar News: बिहार में दर्दनाक सड़क हादसे में मासूम बच्चे की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क पर किया भारी बवाल BIHAR CRIME NEWS: बिहार में प्रशासन लिखी स्कॉर्पियो से फायरिंग, पेशकार और पुलिस अधिकारी गिरफ्तार
10-May-2022 03:56 PM
PATNA: अवमानना के एक मामले में पटना हाई कोर्ट ने एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। गौरी रानी की तरफ से दायर अवमानना के मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी बी बजनथ्री ने यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता को बिना समय दिए पद से बर्खास्त कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बावजूद उसपर अमल नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने सिपाही की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए दो महीने के भीतर बकाया वेतन याचिकाकर्ता को देने का निर्देश दिया था।
वेतन का भुगतान नहीं करने पर हाई कोर्ट ने पटना के एसएसपी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। लेकिन एसएसपी कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। जिसपर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दे दिया।