सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद बिहार के इस यूनिवर्सिटी ने लागू कर दिया UGC के नए नियम, विरोध के बाद कुलपति ने उठाया यह कदम सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद बिहार के इस यूनिवर्सिटी ने लागू कर दिया UGC के नए नियम, विरोध के बाद कुलपति ने उठाया यह कदम जुड़वां बेटियों के जन्म पर बहू की हत्या, पति और ससुर को उम्रकैद Bihar News: NH पर प्लाई लदे ट्रक में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान; बाल-बाल बचा ड्राइवर Bihar News: NH पर प्लाई लदे ट्रक में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान; बाल-बाल बचा ड्राइवर देखो-देखो गद्दार आ रहा है: संसद परिसर में राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक बिहार में तकनीकी शिक्षा को नई रफ्तार: इन तीन जिलों में बनेगा डिजिटल तारामंडल, पॉलिटेक्निक और इनक्यूबेशन सेंटर को मिली मंजूरी बिहार में तकनीकी शिक्षा को नई रफ्तार: इन तीन जिलों में बनेगा डिजिटल तारामंडल, पॉलिटेक्निक और इनक्यूबेशन सेंटर को मिली मंजूरी Bihar News: इंस्टाग्राम से शुरू हुआ प्यार थाने होते हुए मंदिर तक पहुंचा, बिहार में ‘पकड़ौआ विवाह’ को लेकर बवाल Bihar Crime News: नेपाल के रास्ते बिहार पहुंच रहे पाकिस्तान में छपे जाली भारतीय नोट, STF ने बड़े नेटवर्क का किया खुलासा
18-May-2020 09:28 PM
PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से जहां जिलाधिकारी ने दुकानों को खोलने को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं. भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश को लेकर पटना डीएम कुमार रवि ने कई प्रकार की दुकानों को खोलने की सशर्त अनुमति दी है. राजधानी में अब ड्राई क्लीनिंग की दुकान, फर्नीचर की दुकान, बर्तन की दुकान, साइकिल की दुकान, स्पोर्ट्स की दुकान खोलने के निर्णय लिए हैं.
जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि ये दुकाने सप्ताह के सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को शाम 6 बजे तक खुलेंगी. जिले में वाहनों के बारे में पूर्व का प्रतिबंध लागू रहेगा. इस क्रम में किताब की दुकान, चश्मा की दुकान ,स्टेशनरी की दुकान,इलेक्ट्रिकल गुड्स की दुकान ,इलेक्ट्रॉनिक दुकानें पहले से जारी आदेश के मुताबिक खुलेंगी. साथ ही पहले से जारी आदेश के अनुसार ही रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी का कार्य जारी रहेगा.
पटना डीएम ने कहा कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. लॉक डाउन की अवधि में सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक खेल और मनोरंजन आदि समारोह के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा. भीड़-भाड़ की गतिविधि पर रोक रहेगी.