ब्रेकिंग न्यूज़

Arif Mohammad Khan : सोये प्रशासन और कुलपति को जगाएंगे राज्यपाल साहब ...बोले यूनिवर्सिटी ज्ञान का मंदिर है, बमबाजी और गुंडागर्दी नहीं चलेगी! Bihar politics: बिहार में सियासी घमासान तेज़! मई के अंत में एक साथ आएंगे पीएम मोदी और राहुल गांधी Illegal Bangladeshi Immigrants: 18 लाख राशन कार्ड रद्द, सैकड़ों अवैध बांग्लादेशियों को भेजा गया वापस Asaduddin Owaisi: पाकिस्तान का समर्थन कर फुदक रहे तुर्की पर भड़के ओवैसी, याद दिलाई औकात.. Nepal Bangladesh Border: नेपाल-बांग्लादेश सीमा से सटे थाने बनेंगे हाईटेक, तस्करी और घुसपैठ पर लगेगी पूरी तरह रोक Jharkhand News: एनआईटी के होनहार छात्र ने मौत को लगाया गले, जानिए आखिर क्या था कारण? RBI 20 rupees note :नोट बदलने की फिर तैयारी? जानिए 20 रुपये के नोट को लेकर क्या बोला RBI! Bihar News: मदरसे में मासूम को तालिबानी अंदाज में दी यातना, मौलाना की पोल खुलने पर मची सनसनी Bihar News : छत गिरने से दाउदनगर पीएचसी में बाल-बाल बचे डॉक्टर और मरीज, फिर उठी नए भवन की मांग Fake tantrik arrested: साधु के वेश में ठगी: तंत्र-मंत्र के झांसे में आकर महिला से लाखों की ठगी, दो गिरफ्तार, एक फरार

पटना: अतिक्रमणकारियों को डरने की जरूरत नहीं, हाईकोर्ट ने DGP को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा

पटना: अतिक्रमणकारियों को डरने की जरूरत नहीं, हाईकोर्ट ने DGP को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा

25-Oct-2021 05:33 PM

PATNA : बिहार की राजधानी पटना में अतिक्रमणकारियों को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा गया है. पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के डीजीपी को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए मौखिक आदेश दिया है. अतिक्रमणकारियों को मिल रही धमकी को देखते हुए कोर्ट ने पुलिस को सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है.


सोमवार को राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी क्षेत्र के दुज़रा में सरकारी जमीन पर स्थित तालाब के रूप में चिन्हित स्थान को विकसित करने के लिए दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. याचिककर्ता के अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में अतिक्रमणकारियों द्वारा याचिकाकर्ता को फ़ोन पर धमकियां दी जा रही है.


कोर्ट ने मामले को गम्भीरता से  लेते हुए वहां उपस्थित राज्य सरकार के अधिवक्ता को कहा कि याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर राज्य के डीजीपी को कहें. इसके साथ ही खंडपीठ ने एक सप्ताह में राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है. पटना के जिलाधिकारी और पटना नगर निगम को जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है. इसके पूर्व अदालत ने पटना के जिलाधिकारी को तीन सदस्यीय एक कमेटी का गठन करने को कहा है, ताकि कमेटी पूरी स्थिति का पता चल सके. 


याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि 5 एकड़ 17 कट्ठा में सरकारी जमीन पर थाना नंबर 4 , प्लॉट नंबर - 613 पर स्थित उक्त तालाब पर अतिक्रमण कर लिया गया है. जमीन का अधिग्रहण राजेन्द्र स्मारक के नाम पर तालाब के निर्माण के लिए किया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा इस पर अतिक्रमण कर लिया गया है. 


याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे बताया कि इस जनहित याचिका के जरिये चहारदीवारी बनाने का भी आग्रह किया हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों द्वारा तालाब क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है. याचिकाकर्ता द्वारा 6 सितंबर, 2021 को पटना के जिलाधिकारी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से उक्त मामले को लेकर पत्र भी लिखा गया है, जिसके जरिये तालाब से अतिक्रमण हटाने और चहारदीवारी का निर्माण करने की बात कही गई है.


प्लॉट संख्या 613 के पूरे जमीन औऱ इस प्लॉट तक पहुचने के लिए लिंक रोड को अतिक्रमण मुक्त करने और चहारदीवारी के निर्माण का आग्रह किया गया है. याचिकाकर्ता ने तालाब के स्थल का पर जाकर कुछ फोटो लेने का काम भी किया है, जिसे याचिका के साथ कोर्ट की सहायता हेतु लगाया गया है. उक्त मामले में पटना नगर निगम की ओर से अधिवक्ता प्रसून सिन्हा उपस्थित थे. इस मामले पर एक सप्ताह बाद सुनवाई होगी.