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26-Oct-2021 02:56 PM
PATNA : पटना हाईकोर्ट के जज पीबी बैजंत्री ने सूबे के सभी एसपी की जमकर क्लास लगाई है और आपराधिक मामलों के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल पूछा है. जज ने एपीपी को सभी एसपी से इस बात की पूरी जानकारी लेने का आदेश दिया है कि आपराधिक मामलों के अभियुक्तों को पुलिस अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकी है. साथ ही पूछा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अभियुक्तों ने आत्मसमर्पण किया है की नहीं. अगर आत्मसमर्पण नहीं किया तो पुलिस उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं कर सकी है?
इसके साथ ही एसपी को एक सप्ताह के अन्दर पूरी जानकारी एपीपी को देने का आदेश दिया गया है. कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने हाईकोर्ट में लंबित अग्रिम जमानत अर्जी के मामले में एक कार्यालय आदेश जारी किया है. उन्होंने अग्रिम जमानत अर्जी के सभी एपीपी को संबंधित जिला के एसपी से केस के बारे में पूरी जानकारी लेने का आदेश दिया है. साथ ही जिला के सभी एसपी को एक सप्ताह के भीतर वांछित जानकारी उपलब्ध करने का निर्देश दिया है.
वहीं, हाईकोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट समन्वय समिति के अध्यक्ष और वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि केस के अभियुक्तों को कानून के तहत अग्रिम जमानत लेने का अधिकार है. इस अधिकार को नहीं छीना जा सकता. उनका कहना था कि हाईकोर्ट में जजों की कमी के कारण लंबे समय से अग्रिम जमानत की अर्जी लंबित हैं. उन्होंने कहा कि आज समन्वय समिति की आपात बैठक आहूत की गई है. हाईकोर्ट के आदेश पर विचार किया जाएगा.