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17-Sep-2020 02:11 PM
By Meraj Ahmad
GOPALGANJ : पटना हाईकोर्ट ने गोपालगंज के डीसीएलआर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यदि डीसीएलआर जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हैं तो उनके वेतन निकासी पर भी रोक लगा दी जाएगी.
बता दें कि गोपालगंज के डीसीएलआर ने राजस्वकर्मियों का पक्ष सुने बिना उनके वेतन निकासी पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ 30 राजस्वकर्मी पटना हाईकोर्ट पहुंचे थे और याचिका दायर की थी.
जिसपर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने गोपालगंज के डीसीएलआर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. हाईकोर्ट ने कहा कि बिना पक्ष सुने राजस्वकर्मियों का वेतन रोका जाना गलत है.