मुजफ्फरपुर के डीएम के नाम से फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल, प्रशासन ने जारी की चेतावनी भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप ने सासाराम में मनाया जन्मदिन, AB क्रिकेट अकादमी में हुआ खास आयोजन सुपौल के लोहियानगर रेलवे गुमटी पर बड़ा हादसा, ऑटो की टक्कर से टूटा फाटक, भीषण जाम की स्थिति बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद श्यामा मंदिर में संजय सरावगी ने की पूजा, नेतृत्व के विश्वास पर खड़ा उतरने का लिया संकल्प Bihar Transfer Posting: बिहार प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों का तबादला, दो वेटिंग फॉर पोस्टिंग; सरकार ने जारी की अधिसूचना Bihar Transfer Posting: बिहार प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों का तबादला, दो वेटिंग फॉर पोस्टिंग; सरकार ने जारी की अधिसूचना Bihar Crime News: घर के बरामदे में सो रहे शख्स की हत्या, बदमाशों ने बैक टू बैक मारी तीन गोलियां Bihar Crime News: घर के बरामदे में सो रहे शख्स की हत्या, बदमाशों ने बैक टू बैक मारी तीन गोलियां Ration Card: अगर अबतक नहीं किया यह काम तो रद्द हो जाएगा आपका राशन कार्ड, बिहार में शुरू होने जा रहा विशेष अभियान Ration Card: अगर अबतक नहीं किया यह काम तो रद्द हो जाएगा आपका राशन कार्ड, बिहार में शुरू होने जा रहा विशेष अभियान
14-Aug-2023 01:33 PM
By First Bihar
PATNA : जातीय गणना पर आज सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि - इस मामले में बिना दोनों पक्षों को सुने हुए कोई आदेश नहीं जारी किया जा सकता है। इस लिहाजा अब इस मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार यानी 18 अगस्त को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर दाखिल की गई दूसरी कई याचिकाएं भी 18 अगस्त को सूचीबद्ध हैं। इसलिए सभी मामले को एक साथ उसी दिन सुनेंगे। इससे पहले इस मामले में याचिकाकर्ता सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी।
दरअसल, पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एनजीओ 'एक सोच एक प्रयास' की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट से फैसले के बाद सरकार ने जातीय गणना का बचा काम पूरा करने के आदेश दिए थे। जो लगभग पूरा हो चुका है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जाति आधारित जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। लेकिन इसे राज्य सरकार करवा रही है जो कि नियम के विरुद्ध है। हालांकि, बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैवियट अर्जी दाखिल कर रखी है।
मालूम हो कि, एक अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। इसके तुरंत बाद नीतीश सरकार ने जातीय गणना को लेकर आदेश जारी कर दिया था। सरकार ने सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया कि हाईकोर्ट के फैसले के आलोक में जातीय गणना के बचे काम पूरा करें।
आपको बताते चलें कि, बिहार में जातीय गणना की शुरुआत सात जनवरी से हुई थी। प्रथम चरण का सर्वेक्षण पुरा हो चुका था। इसके बाद दूसरे फेज का काम 15 अप्रैल से शुरू किया गया था। दूसरा चरण का काम 15 मई तक चलता लेकिन, चार मई को पटना हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। जिसके बाद इस पर रोक लगा दिया गया था लेकिन अब इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने वापस से जातीय गणना करवाने की मंजूरी दे दी है।