ब्रेकिंग न्यूज़

GAYA JEE: शव का दाह संस्कार करने पहुंचे लोगों की बेरहमी से पिटाई, स्थानीय दुकानदारों पर कार्रवाई की मांग शराबबंदी की साख पर सवाल: जदयू महासचिव राजेश रजक शादी में शराब पीते गिरफ्तार पीएम मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी की सैलरी कितनी है? 8वें वेतन आयोग से कितना होगा इजाफा? जानिये.. Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले VIP का थीम सॉन्ग लॉन्च, सहनी बोले- आरक्षण हमारा हक, हम इसे लेकर रहेंगे Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले VIP का थीम सॉन्ग लॉन्च, सहनी बोले- आरक्षण हमारा हक, हम इसे लेकर रहेंगे Railway News: अब टिकट के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बिहार के 702 रेलवे स्टेशनों पर ATVM लगाने की तैयारी Bihar News: सीएम नीतीश कुमार अचानक पहुंच गए हाजीपुर, भागे-भागे पहुंचे अधिकार; फोर लेन पुल का किया निरीक्षण 10 रूपये की खातिर नोजल मैन की पिटाई करने वालों को पुलिस ने दबोचा, 25 हजार का ईनामी भी गिरफ्तार Bihar News: चिराग की रैली में दिव्यांग युवक से धक्का-मुक्की, ट्राईसाइकिल क्षतिग्रस्त; बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट के नारे को बताया झूठा Bihar School News: बिहार के 40 हजार से अधिक स्कूलों में होने जा रहा यह बड़ा काम, नीतीश सरकार ने दे दी मंजूरी

ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, ASI सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, ASI सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

04-Aug-2023 04:41 PM

By First Bihar

DESK: ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मस्जिद परिसर के सर्वे को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वे जारी रहेगा।


सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि मस्जिद को छुआ न जाए और कोई खुदाई न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों के हमने सुना हैं और ASI ने अदालत को भरोसा दिया है कि किसी भी तरह से इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। 


सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे की अनुमति देते हुए कहा कि मस्जिद की दीवारों या ढांचे को कोई खुदाई या क्षति नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद प्रबंधन समिति की उस मांग को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि ASI की फाइनल रिपोर्ट को सीलबंद कवर में रखा जाए।


मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि ASI ने तो राम मंदिर विवाद में भी सर्वे का काम किया था। आखिर ASI का सर्वे होने से क्या दिक्कत है? कोर्ट ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सर्वे से परिसर को कोई नुकसान न हो। बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने ASI से सर्वे कराने का आदेश दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। इसके बाद अब उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर मुहर लगा दी है।