ब्रेकिंग न्यूज़

मुजफ्फरपुर रेल पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 2025 में अपराध पर प्रहार, 1100 से अधिक आरोपी भेजे गए जेल पटना में 2025 में आधा हो गया क्राइम, पुलिस ने आंकड़े जारी कर किया दावा, 2024 में हुई घटनाओं की तुलना में इस साल बेहद कम वाकये हुए पूर्णिया में बिजली स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने के नाम पर ठगी: भाजपा नेता के दो अकाउंट से उड़ाये 85 हजार रुपये Bihar Cabinet: 'मंगल पांडेय' के पास पटना से लेकर दिल्ली तक फ्लैट, सिर्फ 1 अकाउंट में एक करोड़ से अधिक जमा, भंडार में किलो के भाव से सोना-चांदी हिजाब विवाद: डॉ. नुसरत प्रवीण ने आज भी नहीं की नौकरी ज्वाइन, लास्ट डेट खत्म Bihar Cabinet: सम्राट चौधरी के पास कितनी है संपत्ति..साल के अंतिम दिन खुद बताया, रायफल-पिस्टल और भी बहुत कुछ.... Bihar Cabinet: साल के अंतिम दिन CM नीतीश ने घोषित की अपनी संपत्ति, नकद और बैंक में कितना रू है,जानें.... Bihar Police: मोतिहारी नगर निगम का वार्ड पार्षद पति फरार..SP ने 10 हजार रू का इनाम घोषित किया Bihar Transport News: बिहार में गाड़ियों की 'मैन्युअली फिटनेस जांच' पर रोक...कल से लागू होगी नई व्यवस्था, परिवहन मंत्रालय ने भेजा गाईडलाइन 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देगी सरकार, बोले सम्राट चौधरी..बिहार के युवा मजदूरी करने नहीं, सम्मानजनक रोजगार पाने जाएं बाहर

गांधी मैदान ब्लास्ट केस में सजा का एलान, 4 दोषियों को फांसी की सजा

गांधी मैदान ब्लास्ट केस में सजा का एलान, 4 दोषियों को फांसी की सजा

01-Nov-2021 04:01 PM

PATNA : गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने 9 दोषियों को सजा सुना दी है. पटना से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीरियल ब्लास्ट केस में चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है. 2 को उम्र कैद और दो दोषियों को 10 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है. एक दोषी को 7 साल की सजा सुनाई गई है. बता दें कि कोर्ट ने 27 अक्टूबर को मामले में 9 आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया था.


एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरुविंदर सिंह मल्होत्रा की कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट केस में दोषी अहमद हुसैन और फिरोज असलम को 10- 10 साल की सजा और इफ्तेखर आलम को 7 साल की सजा सुनाई. वहीं इम्तियाज अंसारी, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी और मुजीबुल्लाह अंसारी को फांसी की सजा सुनाई है. उमर सिद्दकी और अजहरुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है. गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर सीरियल बम ब्लास्ट 27 अक्टूबर 2013 को हुआ था. इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 89 लोग घायल हुए थे. 


8 साल बाद इस मामले में सजा का एलान हुआ है. मुख्य छह आरोपित को देशद्रोह, आपराधिक साजिश, हत्या, हत्या का प्रयास, यूएपीए एक्ट की धारा में दोषी करार दिया है. अन्य तीन दोषी पाए गए हैं. एक को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी किया है, जिन्हें दोषी करार दिया गया है, उसमें इम्तियाज अंसारी, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मुजीबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दकी, अजहरुद्दीन, अहमद हुसैन, फिरोज असलम और इफ्तेखर आलम शामिल है. एनआईए ने इस कांड में 187 अभियोजन गवाह पेश किए थे.


आपको बता दें कि साल 2013 में हुए इस सीरियल बम ब्लास्ट के बाद एनआईए को जांच का जिम्मा मिला था. एनआईए ने इस मामले में चार्जशीट दायर करते हुए 10 लोगों को आरोपी बनाया था कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिए गए.