RTI के तहत प्राइवेट स्कूलों में क्लास 1 में नामांकन की तिथि बढ़ी, अब इतने तारीख तक करें आवेदन 22 साल बाद भारतीय सेना से रिटायर हुए नरेश प्रसाद, नक्सल प्रभावित गांव में हुआ भव्य स्वागत Bihar Assembly : बिहार विधानसभा में नीतीश-तेजस्वी का मजेदार संवाद, सीएम ने कहा- “बैठो न यार”, हल्की-फुल्की नोक-झोंक बनी चर्चा Budget Session : विधानसभा में विजय सिन्हा और भाई वीरेंद्र के बीच भिडंत, स्पीकर ने संभाली स्थिति Bihar Budget Session : बिहार विधानसभा में गरमाई सियासत: तेजस्वी यादव ने सरकार पर लगाए आरोप, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा - तुमलोग कुछ काम किए हो जी Budget Session : सेंट्रल हॉल में क्या हुआ था CM नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत, सदन में नेता विपक्ष ने बताई पूरी कहानी Bihar Assembly : महिलाएं बिकती हैं..! तेजस्वी के बयान पर विधानसभा में बवाल..सत्ता पक्ष की महिला सदस्यों का भारी विरोध Bihar Assembly : अन्याय के साथ पूरे बिहार में हो रहा विनाश, सदन में बोलें तेजस्वी यादव - 11 साल से बिहार के लोगों को सुनाई जा रही घिसी-पिटी बातें Google से मोबाइल नंबर निकालते हैं तो हो जाएं सावधान! बिहार में फर्जी कॉल सेंटर से चल रहा बड़ा खेल; अबतक पांच सौ लोगों से साइबर ठगी Google से मोबाइल नंबर निकालते हैं तो हो जाएं सावधान! बिहार में फर्जी कॉल सेंटर से चल रहा बड़ा खेल; अबतक पांच सौ लोगों से साइबर ठगी
01-Feb-2020 01:19 PM
DELHI : आम बजट में टैक्स को लेकर सरकार ने बड़ा एलान किया है. सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए टैक्स स्लैब में कटौती की है. जिससे आम लोगों के बड़ी राहत मिली है.
अब इतना देना होगा टैक्स-
1. 5 लाख तक वाले को कोई टैक्स नहीं.
2. 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10 % टैक्स देना होगा, पहले था 20 प्रतिशत
3. 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15 % टैक्स देना होगा.
4. 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20 % टैक्स, पहले 30 प्रतिशत था.
5.12 .5 से 15 लाख की आय पर 25 % टैक्स
6. 15 लाख से ज्यादा के आय पर 30 प्रतिशत इनकम टैक्स, पहले भी इतना ही था.
नई निर्माण कंपनियों को 15 फीसदी का कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा
पहले ढ़ाई लाख से 5 लाख तक की आमदनी पर 5 फीसदी टैक्स लगता है. 5 से 10 लाख पर 20 फ़ीसदी और 10 लाख से ज्यादा की आमदनी पर 30 फ़ीसदी की दर से टैक्स देना पड़ता है. हालांकि सरकार ने 5 लाख तक की आमदनी वालों को 12500 तक की छूट दी थी यानी 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना था.