ब्रेकिंग न्यूज़

पटना में नगर निगम की लापरवाही से खुला मेनहोल बना जानलेवा, नाले में गिरा बच्चा पहली उड़ान बनी आखिरी सफर, सऊदी नौकरी पर निकले युवक ने फ्लाइट में दम तोड़ा, विदेश में नौकरी का सपना रह गया अधूरा जमुई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल से 24 सिलेंडर बम बरामद भागलपुर-हंसडीहा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, महिला की मौत, 6 की हालत गंभीर Patna News: पटना एयरपोर्ट के लिए जारी हुआ नया आदेश, उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई बेगूसराय में टला बड़ा हादसा: चलती ट्रेन के इंजन में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचायी अपनी जान गांधी सेतु पर ट्रक और पिलर के बीच फंसा बाइक सवार, ट्रैफिक पुलिस ने किया रेस्क्यू AI in election: AI की चालबाज़ी से उलझे बिहार के वोटर! फर्जी कॉल्स-Deepfake से फैला भ्रम, अब चुनाव आयोग कसेगा शिकंजा! प्यार के लिए लड़का बना लड़की, अब पति किन्नर से शादी की जिद पर अड़ा Bihar politics : तेजस्वी ने किया 'महिला संवाद' पर हमला, जदयू का पलटवार...क्या महिलाओं की तरक्की से डरते हैं नेता प्रतिपक्ष?

दहेज में बाइक नहीं मिली तो विवाहिता को छत से फेंका, पति-सास सहित 3 लोगों को कोर्ट ने सुनाई सजा

दहेज में बाइक नहीं मिली तो विवाहिता को छत से फेंका, पति-सास सहित 3 लोगों को कोर्ट ने सुनाई सजा

21-Sep-2024 07:24 PM

By HARERAM DAS

BEGUSARAI: दहेज में बाइक नहीं मिलने पर पत्नी को प्रताड़ित किये जाने के मामले में बेगूसराय कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। पीड़िता के पति,सास सहित 3 लोगों को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है। इन तीनों पर बाइक के लिए विवाहिता की हत्या की कोशिश करने का आरोप है। पीड़िता को पहले गले में फांसी लगाकर हत्या करने का प्रयास किया फिर असफल होने पर उसे छत से फेंक दिया गया। जिसके कारण पैर-हाथ सहित कमर की हड्डी टूट गयी।


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की अदालत ने आज इस मामले पर फैसला सुनाया। सजा पाने वाले आरोपितों में मुफ्फसुलि थाना क्षेत्र के सांख तरैया मुबारकपुर निवासी पीड़िता के पति मोहम्मद शिबू, सास चुन्नी खातून और मोहम्मद लाडो शामिल हैं। पीड़िता असगरी खातून ने कोर्ट को बताया किया 28 अप्रैल 2021 को मुफ्फस्सिल थाना इलाके के सांख तरैया मुबारकपुर निवासी मोहम्मद शिबू के साथ निकाह हुई थी। निकाह के बाद पति मोहम्मद शिबू ,सास चुन्नी खातून और मो.लाडो ने एक अपाची मोटरसाइकिल के लिए उसे प्रताड़ित करने लगे। 14 अक्टूबर 2022 की सुबह 5 बजे सभी ने मिलकर असगरी खातून को छत से नीचे फेंक दिया। जिसमें असगरी खातून के दोनों पैर और कमर की हड्डी टूट गई। इस घटना से पूर्व 13 अक्टूबर 2022 को सभी आरोपित ने  मिलकर असगरी खातून के गले में फांसी लगाकर हत्या करने की कोशिश की थी।  


अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजकुमार महतो और रामप्रकाश यादव ने कुल छह गवाहों की गवाही कराई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की अदालत ने तीनों आरोपित को भारतीय दंड विधान की धारा 307 में 10 साल सश्रम कारावास और 20 हजार अर्थदंड एवं धारा 341 में एक महीना और 5 सौ अर्थदंड एवं  धारा 323 मे एक साल और एक हजार अर्थदंड,धारा 337 में 6 महीना और 500 अर्थदंड,338 धारा में 2 साल और 1000 अर्थदंड एवं दहेज उत्पीड़न अधिनियम की धारा 3 में 5 साल सश्रम कारावास एवं 15 हजार अर्थदंड एवं दहेज उत्पीड़न अधिनियम की धारा 4 में दोषी पाकर 2 साल एवं 5000 अर्थ दंड की सजा सुनाई। घटना की प्राथमिकी सूचिका असगरी खातून ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 614 /2022 के तहत दर्ज कराई थी। बता दें कि सूचिका असगरी खातून का पति आरोपित मोहम्मद शिबू 6 मई 2023 से लगातार जेल में बंद है। फिलहाल सजा मिलने के बाद तीनों आरोपित जेल में बंद है और अपने किये कर्मों की सजा भुगत रहे हैं।