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30-Nov-2021 07:08 PM
PATNA : पटना हाईकोर्ट ने छात्रों की मांग पर डिजिटल डिग्री व सर्टिफिकेट को जारी नही किये जाने के मामले पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के रजिस्ट्रार को तलब किया है. अभिषेक आनन्द व अन्य छात्रों की तरफ से दायर रिट याचिका पर जस्टिस पी बी बजन्थरी ने सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार को अगले हफ्ते कोर्ट में उपस्थित हो कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.
याचिकाकर्ताओं में एक छात्र गौरव कुमार ने खुद ही मामले पर कोर्ट में बहस किया। गौरव ने कोर्ट को बताया कि पिछले एक साल से यूनिवर्सिटी कार्यालय ने याचिकाकर्ताओं के डिजिटल डिग्री व सर्टिफिकेट निर्गत करने के आवेदन को लंबित कर रखा है. जब भी यूनिवर्सिटी से पूछते है ,तो वो इसे कभी केंद्र सरकार तो कभी यूजीसी का मामला बताते हुए टालमटोल करते रहे है. बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूनिवर्सिटी को आदेश दिया था कि छात्रों को डिजिटल सर्टिफिकेट निर्गत नही करने का कारण का स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए जवाबी हलफनामा दायर करें.
आज हुई सुनवाई में यूनिवर्सिटी की तरफ से संतोषजनक जवाब नही मिलने पर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार को तलब किया है. वहीं इस मामले पर अगली सुनवाई 7 दिसम्बर को होगी.