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07-Feb-2023 02:16 PM
By MANOJ KUMAR
MUZAFFARPUR: इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां RSS प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है। मोहन भागवत ने पिछले दिनों मुंबई में रविदास जयंती के मौके पर ब्राहमणों को लेकर विवादित बयान दिया था। कार्ट में दायर परिवाद पर 20 फरवरी को सुनवाई होगी। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर कराया है।
दरअसल, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविदास जयंती के मौके पर मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है। उन्होंने कहा था कि ईश्वर के लिए सब एक समान हैं लेंकि ब्राह्मणों ने समाज को बांटकर फायदा उठाया। मोहन भागवत के इस बयान के खिलाफ मुजफ्फरपुर के वकील और समाजसेवी सुधीर ओझा ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर कराया है। जिसमें यह कहा गया है कि मोहन भागवत से ब्राह्मणों की भावना को ठेस पहुंचाया है।
संघ प्रमुख के खिलाफ आईपीसी की धारा 500,501,504,505,506 और 153 और 153(ए) के तहत परिवाद दायर कराया गया है। जिसमें परिवादी सह अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कोर्ट से इस मामले में कर्रवाई करने की मांग की है और कहा है कि जिस प्रकार से मोहन भागवत के द्वारा जाति विशेष की भावना को आहत किया वह समाज में तोड़ने वाला है। इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।