ब्रेकिंग न्यूज़

खगड़िया में तेजस्वी यादव की गाड़ी कीचड़ में फंसी, ट्रैक्टर की मदद से निकाला गया New Rail Bridge Bihar: बिहारवासियों को बड़ी खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा यह पुल; तीन जिले के लोगों को मिलेगा सीधा फायदा BIHAR NEWS : बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा : मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और लघु उद्यमी योजना से अब तक 1.15 लाख से अधिक लाभुकों को मिला सहारा Bihar News: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच गयाजी में एक साथ बैठकर किया पिंडदान, विदेशी श्रद्धालुओं ने निभाई भारतीय परंपरा बिहार पुलिस मुख्यालय का बड़ा फैसला : "मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" का गठन, 339 पदों को मिली मंजूरी; इनके पास होगा फुल पावर Pension Scheme: पेंशन धारकों के लिए 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे यह नियम, पढ़ लें पूरी खबर दुर्गा पूजा में इस बार शिवलिंग आकार का 40 फीट ऊंचा पंडाल, 24 सितंबर तक बनकर होगा तैयार IPS transfer : पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, बदले गए 10 जिलों के SP; 16 IPS अफसरों का हुआ ट्रांसफ़र Bihar Education News: बिहार के 45 B.E.O. को मिला बड़ा लाभ...शिक्षा विभाग ने दिया बड़ा तोहफा Bihar News: हवन कुंड से निकली चिंगारी से मची तबाही, फर्नीचर शॉप सहित लाखों की संपती हुई खाक

बिहार में पेपर लीक किया तो 10 साल की सजा और एक करोड़ का जुर्माना: बिहार लोक परीक्षा विधेयक विधानमंडल से पारित हुआ

बिहार में पेपर लीक किया तो 10 साल की सजा और एक करोड़ का जुर्माना: बिहार लोक परीक्षा विधेयक विधानमंडल से पारित हुआ

24-Jul-2024 03:06 PM

By First Bihar

PATNA: NEET UG EXAM 2024 के साथ साथ बिहार में टीचर और सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं के बाद हरकत में आयी नीतीश सरकरा ने बेहद सख्त कानून बना दिया है. पेपर लीक के मामलों में कार्रवाई के लिए बिहार सरकार ने बिहार लोक परीक्षा(अनुचित साधन निवारण) विधेयक को विधानसभा में पेश किया था, बुधवार को इसे पारित कर दिया गया. अब पेपर लीक के मामलों में दोषी पाये जाने वालों को 10 साल तक की कैद की सजा के साथ साथ 1 करोड़ रूपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा.


सरकार की ओर से विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा विधेयक पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सरकारी नौकरियों समेत दूसरी परीक्षाओं में गड़बड़ी के कई मामले सामने आ रहे हैं. पेपर लीक जैसे अपराध को लेकर पहले कोई कड़ा कानून नहीं था. सजा भी कम थी और उसका अनुपालन नहीं हो रहा था. ऐसे में सरकार ने कठोर कानून बनाया है ताकि कोई पेपर लीक औऱ परीक्षा में दूसरे तरह की गड़बड़ी करने का कुकृत्य नहीं कर पाये. सरकार इस कानून को मुस्तैदी से लागू करेगी.


पेपर लीक पर कितनी सजा 

मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक या परीक्षा में दूसरी तरह की गड़बड़ी करता है तो उसे 3 से लेकर 5 साल तक की सजा दी जायेगी. इसके साथ ही उस पर 10 लाख रूपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा.


एजेंसी ने गड़बडी की तो और कठोर सजा

मंत्री विजय चौधरी ने सदन में बताया कि कई बार सरकरा नियुक्ति या नामांकन के लिए अलग अलग एजेंसियों की सेवा लेती है. उन्हें प्रश्न पत्र छापने से लेकर परीक्षा संचालित करने का जिम्मा दिया जाता है. अगर ऐसी किसी एजेंसी ने गड़बड़ी की तो उन्हें और भी कठोर सजा दी जायेगी. उन पर एक करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा.


सरकार ने कानून बनाया है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर या एजेंसी परीक्षा मं  गड़बड़ी करती है तो उसे 4 साल के लिए डिबार कर दिया जायेगा यानि कोई दूसरा सरकारी काम नहीं दिया जायेगा. इसके साथ ही उसके मालिक या डायरेक्टर जैसे किसी बडे पद पर बैठे व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उन्हें और कठोर सजा दी जायेगी.


सरकार ने नये कानून में प्रावधान किया है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर या एजेंसी पेपर लीक में शामिल पायी जायेगी तो उसकी संपत्ति की कुर्की जब्ती हो सकती है. अगर किसी संगठित गिरोह ने पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया है तो ऐसे मामले में दोषी व्यक्ति को 5 से 10 साल की सजा के साथ साथ एक करोड़ का जुर्माना लगेगा.


पेपर लीक में शामिल संगठित गिरोह के सदस्यों के साथ साथ दोषी एजेंसी के अधिकारी को 10 साल तक जेल हो सकती है और एक करोड़ तक जुर्माना भी लगेगा. सरकार के नये कानून के मुताबिक अब पेपर लीक मामले की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे.


इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक या इससे जुड़ी अन्य किसी भी गतिविधि में शामिल होने वाले इस कानून के तहत दोषी होंगे और उनपर कठोर करवाई की जायेंगे. दोषी को 10 साल तक सजा और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इस कानून के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय व गैरजमानती होंगे.