बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजपुर के बड़हरा में भोजन वितरण और सामुदायिक किचन का पांचवां दिन Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Vaishali-Encounter: मारा गया कुख्यात अपराधी, पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुआ ढेर--एसटीएफ का एक जवान घायल Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, डायल 112 के जवानों ने भागकर बचाई जान; 18 लोगों पर केस दर्ज बिहार में जीविका योजना से बदली महिलाओं की जिंदगी, 57 हजार करोड़ का मिला ऋण Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी
13-Jul-2023 09:42 AM
By First Bihar
MUZAFFARPUR : आठ साल पहले भूमि विवाद में फायरिंग करने के आरोपी भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को अब बड़ी राहत मिली है। न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) ने भाजपा विधायक को लेकर राहत भरा फैसला सुनाया है।
दरअसल, पारू थाना के जगदीशपुर चर्मू गांव में आठ साल पहले भूमि विवाद में फायरिंग करने के आरोपित साहेबगंज के विधायक राजू कुमार सिंह ने न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) प्रिंस राज के कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है। भाजपा विधायक के विरुद्ध जगदीशपुर चर्मू गांव के रामेश्वर भक्त ने 22 मई 2015 को पारू थाना में एफआइआर कराई थी।
जिसमें यह आरोप लगाया था कि 22 मई 2015 की सुबह उसे सूचना मिली कि जमीन पर मिट्टी डालकर कब्जा किया जा रहा है। वह कुछ ग्रामीणों के साथ जब वहां पहुंचे तो मिट्टी भराई चल रही थी। इस दौरान वहां विधायक राजू कुमार सिंह, अनूप कुमार सिंह उर्फ झुनका सिंह, अजीत सिंह, सुमन सिंह व छोटन सिंह मौजूद थे। जब पीड़ित ने अपनी जमीन पर मिट्टी भराई का विरोध किया तो विधायक राजू कुमार सिंह भड़क गए। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया कि विधायक व अनूप कुमार सिंह उर्फ झुनका सिंह फायरिंग करने लगे थे।इसके बाद पुलिस ने उनके विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
आपको बताते चलें कि, पारु थाने के तरफ से कोर्ट में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए विधायक को सशरीर उपस्थित होने के लिए समन भेजा था। हालांक, समन जारी होने के बाद भी वे कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने उनकी जमानत के पत्र को रद्द कर वॉरंट जारी किया था। अब इसी मामले में आत्मसमर्पण किया है। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।