ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Home Department : गृह विभाग का बड़ा निर्देश: सभी पदाधिकारियों व कर्मियों को 15 फरवरी तक देना होगा चल-अचल संपत्ति का ब्योरा IPL 2026 Auction: कौन हैं IPL 2026 के 10 सबसे महंगे खिलाड़ी? 19–20 साल के युवा खिलाड़ियों पर भी लगी भारी बोली Chandan Mishra Murder Case: क्या खुलेगा चंदन मिश्रा मर्डर केस का राज? बंगाल जेल से पटना लाया गया शेरू Bihar Weather: पटना समेत राज्य में सुबह छाया रहेगा कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट बिहार स्वास्थ्य विभाग में बड़ी प्रोन्नति: 1,222 डॉक्टरों को ACP–DACP लाभ, सूची वेबसाइट पर जारी गोपालगंज में बुलडोजर एक्शन: सड़कों को कराया गया अतिक्रमण मुक्त Traffic Challan: मनमाने ढंग से काटे जा रहे ट्रैफिक चालान के खिलाफ HC में याचिका दायर, पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब Traffic Challan: मनमाने ढंग से काटे जा रहे ट्रैफिक चालान के खिलाफ HC में याचिका दायर, पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब Patna School News: खतरे में पटना के 67 प्राइवेट स्कूलों का रजिस्ट्रेशन, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दिए जांच के दिए आदेश Patna School News: खतरे में पटना के 67 प्राइवेट स्कूलों का रजिस्ट्रेशन, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दिए जांच के दिए आदेश

अब खाकी वर्दी पहन बनाई रील्स तो होगी कार्रवाई, खतरे में पड़ जाएगी नौकरी; पढ़ें नियम…

अब खाकी वर्दी पहन बनाई रील्स तो होगी कार्रवाई, खतरे में पड़ जाएगी नौकरी; पढ़ें नियम…

23-Sep-2024 02:25 PM

By First Bihar

PATNA : बिहार में अब ड्यूटी के दौरान वीडियो अथवा रिल्स बनाने पर पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय द्वार दिशा-निर्देश जारी कर यह सूचना दी गई है। अगर कोई पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बनाकर पोस्ट करता है तो आईटी एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद अब पुलिस महकमे में हड़कंप का माहौल कायम हो गया है। 


दरअसल, आजकल हम देखते हैं कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा रिल्स और वीडियो बनाने का काम किया जाता है। पुलिसकर्मियों द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो रिल्स पर भद्दे कमेंट्स भी कर रहे हैं। जिससे पुलिस मुख्यालय नाराज है और पुलिस अधीक्षक को ऐसे मामलों पर लगातार ध्यान रखने को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किया गया है। 


वहीं, पुलिस मैनुअल के मुताबिक यदि कोई पुलिसकर्मी निलंबित नहीं है तो उसे 24 घंटे ड्यूटी में माना जाता है। ऐसे में यदि वह कर्मी किसी भी प्रकार का वीडियो या रिल्स बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहा है तो यह पुलिस मैनुअल के सख्त खिलाफ है। इस तरह के मामलों में जिले के पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की गई है। 


इधर, जारी दिशा निर्देश के अनुसार पुलिसवालों को ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की कोचिंग, लेक्चर, लाइव प्रसारण, चैट, वेबिनार में भाग लेने से पहले वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। उस चाट या लाइव प्रसारण में ऐसी कोई भी जानकारी साझा नहीं की जा सकेगी, जो विभागीय नियुक्ति के कारण हासिल हुई हो। ऐसी जानकारी तभी साझा की जा सकेगी, जब संबंधित अफसर कर्मचारी इस कार्य के लिए अधिकृत हों. पुलिस की टैक्टिस, फील्ड क्राफ्ट, जांच में इस्तेमाल होने वाली तकनीक की जानकारी साझा करने पर भी रोक है।