ब्रेकिंग न्यूज़

बसपा प्रत्याशी चितरंजन कुमार को AIMIM ने दिया समर्थन, रोमांचक हुई वजीरगंज विधानसभा चुनाव Bihar Election 2025: चुनावी सभा में सम्राट चौधरी ने बताया ‘लालटेनिया’ का मतलब, लालू परिवार पर जमकर बरसे Bihar Election 2025: चुनावी सभा में सम्राट चौधरी ने बताया ‘लालटेनिया’ का मतलब, लालू परिवार पर जमकर बरसे Bihar Election 2025: बिहार के इस नक्सल प्रभावित इलाके में 73 साल बाद होगी वोटिंग, चुनाव को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह ब्रजेश ऑटोमोबाइल्स महिन्द्रा ने रचा नया कीर्तिमान, सितम्बर-अक्टूबर में 2035 वाहनों की डिलीवरी Bihar Election 2025: ‘लालू-नीतीश ने बिहार के बच्चों की पीठ पर मजदूरी का बोरा बांधा’, प्रशांत किशोर का बड़ा हमला Bihar Election 2025: ‘लालू-नीतीश ने बिहार के बच्चों की पीठ पर मजदूरी का बोरा बांधा’, प्रशांत किशोर का बड़ा हमला ISRO GSAT-7R Launch: ISRO ने नौसेना के लिए एडवांस्ड सैटेलाइट GSAT-7R को किया लॉन्च, अंतरिक्ष से समुद्री सीमा की होगी सख्त निगरानी ISRO GSAT-7R Launch: ISRO ने नौसेना के लिए एडवांस्ड सैटेलाइट GSAT-7R को किया लॉन्च, अंतरिक्ष से समुद्री सीमा की होगी सख्त निगरानी Pankaj Tripathi Mother Death: एक्टर पंकज त्रिपाठी की मां का निधन, हेमवती देवी ने 89 वर्ष की आयु में ली आखिरी सांस

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ी राहत, SC ने NGT के आदेश पर लगाई रोक

Supreme Court

29-Mar-2025 03:44 PM

By First Bihar

Supreme Court: बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उस आदेश पर रोक लगा दिया है, जिसमें बिहार सरकार के ऊपर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 


दरअसल, एनजीटी ने बिहार में गंगा नदी में प्रदूषण पर रोक लगाने से संबंधित मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर बिहार सरकार पर जुर्माना लगाया था। 15 अक्टूबर 2024 को अपने आदेश में एनजीटी ने बिहार के मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश जारी किया था और सरकार द्वारा गंगा नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी मांगी थी।


एनजीटी के आदेश को चुनौती देते हुए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआऱ गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने अगले आदेश तक एनजीटी के आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और अन्य हितधारकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।